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एनसीबी का फाजिल्का में बड़ा ऑपरेशन: 1.538 किलो हेरोइन, ग्लॉक पिस्टल सहित तीन गिरफ्तार

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एनसीबी का फाजिल्का में बड़ा ऑपरेशन: 1.538 किलो हेरोइन, ग्लॉक पिस्टल सहित तीन गिरफ्तार

सारांश

एनसीबी की अमृतसर-चंडीगढ़ टीम ने फाजिल्का के छाबड़ा रिसॉर्ट के पास 1.538 किलो हेरोइन और ग्लॉक पिस्टल के साथ तीन लोगों को दबोचा। चौंकाने वाला खुलासा: इस खेप का मुख्य सरगना फिरोजपुर सेंट्रल जेल से नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था।

मुख्य बातें

एनसीबी ने फाजिल्का, पंजाब में 1.538 किलो हेरोइन , एक ग्लॉक पिस्टल और 3 कारतूस बरामद किए।
गिरफ्तार आरोपियों में जसविंदर सिंह (20) , पवंदीप सिंह और एक नाबालिग शामिल हैं।
मामला NDPS अधिनियम 1985 की धारा 8, 21, 29 और 60 के तहत 17 अक्टूबर 2026 को दर्ज किया गया।
मुख्य हैंडलर कथित तौर पर फिरोजपुर सेंट्रल जेल में बंद है और वहीं से नेटवर्क संचालित कर रहा था।
ड्रग नेटवर्क की आपूर्ति श्रृंखला की जाँच जारी है; और गिरफ्तारियाँ संभव।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने पंजाब के फाजिल्का जिले में संयुक्त ऑपरेशन चलाते हुए 1.538 किलो हेरोइन, एक ग्लॉक पिस्टल और 3 कारतूस बरामद किए हैं। 17 अक्टूबर 2026 को दर्ज इस मामले में तीन आरोपियों — जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है — को मौके पर ही हिरासत में ले लिया गया। यह ऑपरेशन फाजिल्का जिले में बनवाला स्थित छाबड़ा रिसॉर्ट के नज़दीक अंजाम दिया गया।

ऑपरेशन का विवरण

एनसीबी की अमृतसर और चंडीगढ़ इकाइयों ने विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर यह संयुक्त कार्रवाई की। अधिकारियों के अनुसार, छापेमारी में 1.538 किलो हेरोइन के साथ-साथ एक ग्लॉक पिस्टल और 3 जीवित कारतूस भी जब्त किए गए, जो यह संकेत देते हैं कि तस्करों के पास हथियारबंद सुरक्षा का भी इंतज़ाम था।

एनसीबी ने इस मामले में अपराध संख्या 28/2026 दर्ज की है, जिसके तहत नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम 1985 की धारा 8, 21, 29 और 60 लागू की गई हैं।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान

पकड़े गए तीनों व्यक्तियों में पहला है जसविंदर सिंह (20 वर्ष), पुत्र पुष्पेंद्र सिंह, निवासी लालकुर्ती, फिरोजपुर कैंट, पंजाब। दूसरा आरोपी पवंदीप सिंह, पुत्र सुरजीत सिंह, निवासी गाँव नौशहरा पन्नुआं, जिला तरनतारन, पंजाब है। तीसरा एक नाबालिग है जो फिरोजपुर कैंट, पंजाब का रहने वाला बताया गया है।

मुख्य सरगना जेल से चला रहा था नेटवर्क

शुरुआती जाँच में एनसीबी को पता चला है कि इस खेप का मुख्य हैंडलर फिलहाल फिरोजपुर सेंट्रल जेल में बंद है। यह ऐसे समय में आया है जब पंजाब में जेलों के अंदर से ड्रग नेटवर्क चलाए जाने की घटनाएँ चिंता का विषय बनती जा रही हैं।

गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब पंजाब में किसी हेरोइन नेटवर्क का सूत्रधार जेल की सलाखों के पीछे से ऑपरेशन चला रहा पाया गया हो। एनसीबी इस पूरे नेटवर्क की आपूर्ति श्रृंखला के दोनों सिरों — यानी हेरोइन का स्रोत और अंतिम गंतव्य — की पड़ताल कर रही है।

एनसीबी की अपील और आगे की जाँच

एनसीबी ने कहा कि ब्यूरो नशा मुक्त भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ब्यूरो ने आम नागरिकों से अनुरोध किया है कि नशा तस्करी से जुड़ी कोई भी जानकारी मानस राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन के टोल-फ्री नंबर 1933 पर दी जा सकती है। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है।

आने वाले दिनों में एनसीबी के इस मामले में और गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं, क्योंकि जाँचकर्ता नेटवर्क की पूरी कड़ी को उजागर करने में जुटे हैं।

संपादकीय दृष्टिकोण

तो यह स्पष्ट है कि केवल गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं है। पंजाब में बार-बार ऐसे मामले सामने आते हैं जहाँ जेल से बाहर ड्रग नेटवर्क चलाया जाता है, फिर भी जेल संचार निगरानी पर कोई ठोस नीतिगत सुधार नहीं दिखता। एनसीबी की कार्रवाई सराहनीय है, लेकिन जब तक जेलों के अंदर से नेटवर्क ऑपरेट करने की क्षमता पर लगाम नहीं लगती, बरामदगियाँ लक्षण का इलाज करती रहेंगी, बीमारी का नहीं।
RashtraPress
20 अक्टूबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

एनसीबी ने फाजिल्का में क्या बरामद किया?
एनसीबी ने फाजिल्का के बनवाला स्थित छाबड़ा रिसॉर्ट के पास 1.538 किलो हेरोइन, एक ग्लॉक पिस्टल और 3 कारतूस जब्त किए। इस कार्रवाई में दो युवकों और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया गया।
इस मामले में कौन-कौन गिरफ्तार हुए?
गिरफ्तार व्यक्तियों में जसविंदर सिंह (20 वर्ष, फिरोजपुर कैंट), पवंदीप सिंह (तरनतारन) और एक नाबालिग (फिरोजपुर कैंट) शामिल हैं। तीनों को बनवाला, फाजिल्का से हिरासत में लिया गया।
इस हेरोइन खेप का मुख्य सरगना कौन है?
शुरुआती जाँच के अनुसार इस खेप का मुख्य हैंडलर कथित तौर पर फिरोजपुर सेंट्रल जेल में बंद है। एनसीबी जेल से नेटवर्क संचालित करने की पूरी कड़ी की जाँच कर रही है।
एनसीबी ने किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया?
एनसीबी ने अपराध संख्या 28/2026 दिनांक 17 अक्टूबर 2026 को NDPS अधिनियम 1985 की धारा 8, 21, 29 और 60 के तहत मामला दर्ज किया है।
नशा तस्करी की जानकारी कहाँ दे सकते हैं?
नशा तस्करी से जुड़ी कोई भी जानकारी मानस राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन के टोल-फ्री नंबर 1933 पर दी जा सकती है। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है।
राष्ट्र प्रेस
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