क्या ईडी ने नीलामी के लिए जब्त किया गया विमान, धोखाधड़ी के पीड़ितों को मिलेगी भरपाई?
सारांश
Key Takeaways
- ईडी ने जब्त विमान को नीलामी के लिए रखा है।
- विमान की बिक्री से धोखाधड़ी के पीड़ितों को मुआवजा मिलेगा।
- नीलामी 9 दिसंबर को आयोजित होगी।
- धोखाधड़ी के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है।
- विमान बेगमपेट हवाई अड्डा पर खड़ा है।
हैदराबाद, 2 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। प्रवर्तन निदेशालय के हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने एक जब्त विमान को एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से नीलामी के लिए प्रस्तुत किया है। यह जानकारी ईडी द्वारा प्रदान की गई है।
विमान (हॉकर 800A; पंजीकरण संख्या एन935एच) को नीलामी के लिए रखा गया है।
ईडी ने बताया कि यह जब्त विमान वर्तमान में बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद में खड़ा है और 7 दिसंबर तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा। एमएसटीसी के माध्यम से नीलामी 9 दिसंबर को की जाएगी। विमान की बिक्री से प्राप्त धन का उपयोग घोटाले के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए किया जाएगा।
ईडी के अधिकारियों ने दर्ज एफआईआर के आधार पर फाल्कन ग्रुप (कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड), इसके सीएमडी अमरदीप कुमार और अन्य के खिलाफ फर्जी इनवॉइस डिस्काउंटिंग स्कीम में निवेशकों से धोखाधड़ी करने के आरोप में जांच शुरू की है।
जांच के दौरान यह सामने आया कि अमरदीप कुमार ने 'फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग' के नाम से एक स्कीम शुरू की थी और भोले-भाले निवेशकों से उनकी मेहनत की कमाई के 792 करोड़ रुपए ठगे।
जांच के दौरान यह भी पता चला कि अमरदीप कुमार इसी विमान के माध्यम से देश छोड़कर भाग गया था और वर्तमान में वह विदेश में है। मामले में 18.63 करोड़ रुपए का आरोप लगाया गया है और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें अमरदीप कुमार का भाई संदीप कुमार, चार्टर्ड अकाउंटेंट शरद चंद्र तोषनीवाल और कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड के सीओओ आर्यन सिंह छाबड़ा शामिल हैं।
ईडी ने विशेष पीएमएलए कोर्ट, रंगारेड्डी के समक्ष 29 सितंबर को अभियोजन शिकायत भी दायर की थी। ईडी की जांच में यह भी पता चला कि अमरदीप कुमार ने 2024 में 1.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर में विमान खरीदा था। विमान की जब्ती के बाद, ईडी ने एलडी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, पीएमएलए के समक्ष मूल आवेदन दायर किया और 18 अगस्त के आदेश के अनुसार इसकी पुष्टि की गई।
पीएमएलए नियमों के अंतर्गत एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ईडी को जब्त किए गए विमान को बेचने की अनुमति दी है। इस नियम के अनुसार, यदि अटैच की गई संपत्ति तेजी से और नैचुरली खराब होने वाली है या उसके रखरखाव का खर्च उसकी कीमत से अधिक होने की संभावना है, तो उसे बेचा जा सकता है।
एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पीएमएलए ने 20 नवंबर के आदेश के जरिए ईडी के हैदराबाद जोनल ऑफिस को जब्त किए गए विमान को नीलाम करने की अनुमति दी है।