क्या एसआईआर: गणना चरण की तिथि 26 दिसंबर तक बढ़ाई गई है, फॉर्म-6 भरकर नाम जोड़ने का निर्देश?

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क्या एसआईआर: गणना चरण की तिथि 26 दिसंबर तक बढ़ाई गई है, फॉर्म-6 भरकर नाम जोड़ने का निर्देश?

सारांश

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने एसआईआर अभियान की गणना चरण की तिथि बढ़ाकर 26 दिसंबर कर दी है। सभी नागरिकों से अपील की गई है कि वे फॉर्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम अनिवार्य रूप से शामिल कराएं। यह एक महत्वपूर्ण अवसर है जिससे कोई भी नागरिक मतदाता सूची में शामिल हो सकता है।

Key Takeaways

  • गणना चरण की तिथि बढ़कर 26 दिसंबर हुई।
  • सभी पात्र नागरिकों को फॉर्म-6 भरने का अवसर।
  • 18 वर्ष और उससे अधिक के युवाओं के लिए आवेदन की प्रक्रिया।
  • ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध हैं।
  • दस्तावेजों की स्वसत्यापित प्रति आवश्यक होगी।

लखनऊ, 12 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के गणना चरण की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 26 दिसंबर कर दिया है।

उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज होने से छूट न पाए, इसके लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि बूथ लेवल अधिकारियों के पास फॉर्म-6 तथा घोषणा पत्र की पर्याप्त उपलब्धता हर स्थिति में सुनिश्चित की जाए। साथ ही ऐसे युवाओं और नागरिकों की पहचान की जाए जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है और जिनका नाम अभी तक वर्ष 2025 की मतदाता सूची में शामिल नहीं है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि ऐसे मतदाता जो अपना निवास स्थान बदलने के कारण गणना प्रपत्र नहीं भर सके हैं, उन्हें अपना नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म-6 भरना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन नागरिकों का नाम 2025 की सूची में दर्ज नहीं है तथा वे युवा जो 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों या कर रहे हों, वे भी अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म-6 ऑनलाइन पोर्टल वोटर्स डॉट ईसीआई डॉट गॉव डॉट इन पर या ऑफलाइन माध्यम से अपने बूथ लेवल अधिकारी को उपलब्ध कराया जा सकता है।

मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया के लिए फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र और निर्धारित श्रेणियों के दस्तावेजों में से किसी एक की स्वसत्यापित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। इसमें सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के नियमित कर्मचारी अथवा पेंशनभोगी को जारी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश, 1 जुलाई 1987 से पूर्व सरकारी या स्थानीय निकायों द्वारा जारी पहचान अभिलेख, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्डों एवं विश्वविद्यालयों द्वारा जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के अभिलेख, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर, सरकार द्वारा जारी भूमि या मकान आवंटन पत्र, आधार संबंधी आयोग के निर्देश तथा बिहार एसआईआर मतदाता सूची का अंश शामिल हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे बढ़ाई गई तिथि के भीतर फॉर्म-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं।

Point of View

और इस तरह के अभियानों से हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूती मिलती है। हमें उम्मीद है कि सभी पात्र नागरिक इस अवसर का लाभ उठाएंगे।
NationPress
12/12/2025

Frequently Asked Questions

फॉर्म-6 कैसे भरा जा सकता है?
फॉर्म-6 को ऑनलाइन पोर्टल वोटर्स.eci.gov.in पर या अपने बूथ लेवल अधिकारी के पास जाकर भरा जा सकता है।
कौन-कौन फॉर्म-6 भर सकते हैं?
वे सभी नागरिक जो 18 वर्ष के हो गए हैं या 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष के हो रहे हैं, वे फॉर्म-6 भर सकते हैं।
मतदाता सूची में नाम जोड़ने की अंतिम तिथि क्या है?
मतदाता सूची में नाम जोड़ने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर 2023 है।
क्या दस्तावेजों की आवश्यकता है?
फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र और निर्धारित श्रेणियों के दस्तावेजों की स्वसत्यापित प्रति आवश्यक है।
क्या मैं ऑफलाइन फॉर्म-6 भर सकता हूँ?
हाँ, आप अपने बूथ लेवल अधिकारी के पास जाकर ऑफलाइन फॉर्म-6 भर सकते हैं।
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