क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने झारखंड में गैंगरेप और छेड़छाड़ मामलों में स्वत: संज्ञान लिया?

सारांश
Key Takeaways
- राष्ट्रीय महिला आयोग ने झारखंड में दो मामलों में स्वत: संज्ञान लिया है।
- मेदिनीनगर और साहिबगंज में गंभीर अपराध हुए हैं।
- पुलिस को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
- पीड़ितों को चिकित्सीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को तीन दिनों का समय दिया गया है।
नई दिल्ली, 13 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने झारखंड के दो भिन्न मामलों में स्वतः संज्ञान लिया है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा विजया रहाटकर ने झारखंड के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
पहली घटना झारखंड के मेदिनीनगर की है। इस मुद्दे पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट डालकर कहा कि मेदिनीनगर, झारखंड से आई एक चिंताजनक मीडिया रिपोर्ट में मेले से लौट रही एक लड़की का अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार, स्टेशन रोड ओवरब्रिज के निकट कुछ आरोपियों ने पीड़िता का अपहरण कर एक निर्जन स्थान पर यह जघन्य अपराध किया।
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने झारखंड के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर सभी आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी, त्वरित एवं निष्पक्ष जांच, तथा पीड़िता को निःशुल्क चिकित्सीय व मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
दूसरी घटना झारखंड के साहिबगंज की है। इसे लेकर एनसीडब्ल्यू ने 'एक्स' पर पोस्ट में कहा कि साहिबगंज, झारखंड से आई मीडिया रिपोर्ट में सखी वन स्टॉप सेंटर में रह रही नाबालिग लड़की ने जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है।
इस मामले में विजया रहाटकर ने झारखंड के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित व निष्पक्ष जांच कराने तथा आरोप सही पाए जाने पर आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं।
दोनों मामलों में राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुलिस महानिदेशक को तीन दिनों के भीतर कार्रवाई करके रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं।