क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ईसीआई ने केरल में एसआईआर प्रक्रिया की समय सीमा एक हफ्ते के लिए बढ़ाई?

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क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ईसीआई ने केरल में एसआईआर प्रक्रिया की समय सीमा एक हफ्ते के लिए बढ़ाई?

सारांश

ईसीआई ने केरल में विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा बढ़ाई है। जानें इसके पीछे का कारण और इसकी नई समय सीमा क्या है। क्या इससे चुनाव प्रक्रिया पर असर पड़ेगा?

Key Takeaways

  • ईसीआई ने एसआईआर की समय सीमा बढ़ाई है।
  • यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लिया गया है।
  • गिनती का समय अब 18 दिसंबर तक है।
  • ड्राफ्ट रोल 16 दिसंबर को प्रकाशित होगा।
  • दावों और आपत्तियों का समय 23 दिसंबर से 22 जनवरी तक है।

नई दिल्ली, 5 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने केरल में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की डेडलाइन को एक हफ्ते के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय राज्य सरकार की अपील और इस सप्ताह की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में लिया गया है।

केरल के चीफ सेक्रेटरी को यह जानकारी ईसीआई द्वारा शुक्रवार को जारी एक आधिकारिक नोटिस में दी गई। इसके साथ ही, एसआईआर के लिए एक नया आदेश भी जारी किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने आईयूएमएल नेता पीके कुन्हालीकुट्टी की याचिका पर 2 दिसंबर को एक आदेश में केरल सरकार को ईसीआई को एक रिक्वेस्ट-कम-प्रपोजल जमा करने की अनुमति दी थी, जिसमें यह बताया गया कि गिनती की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए और समय क्यों चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह इस रिक्वेस्ट की निष्पक्ष और सहानुभूतिपूर्ण जांच करे और उसके अनुसार निर्णय लें।

इसके जवाब में, केरल सरकार ने 3 दिसंबर को ईसीआई को पत्र लिखा, जिसमें वर्तमान स्थानीय निकाय चुनावों का उल्लेख किया गया और एसआईआर के तहत गिनती का कार्य पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई।

शुक्रवार को चुनाव आयोग ने केरल के चीफ सेक्रेटरी और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (सीईओ) के साथ बैठक की, ताकि राज्य की मांग की समीक्षा की जा सके और एसआईआर की प्रगति का आकलन किया जा सके। सीईओ ने बताया कि 95 प्रतिशत से अधिक एन्यूमरेशन फॉर्म पहले ही डिजिटल रूप में तैयार किए जा चुके हैं, और 11 दिसंबर तक पूरा डिजिटाइजेशन होने की उम्मीद है।

उन्होंने आयोग को यह भी सूचित किया कि अभी जिलों में बीएलओ-बीएलए बैठकें चल रही हैं, जो 7 दिसंबर को समाप्त होंगी।

सीईओ ने कहा कि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 16 दिसंबर को प्रकाशित होने वाला है, जिसके बाद लोगों को गलत नाम जोड़ने या हटाने से संबंधित दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए पूरा एक महीना 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक मिलेगा।

हालांकि, चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता अभी स्थानीय निकाय चुनावों में व्यस्त हैं, जिससे एसआईआर से जुड़े कार्यों के लिए उनकी उपलब्धता कम हो रही है और गिनती की प्रक्रिया धीमी हो रही है। इस पर आधारित, राज्य ने गिनती के चरण को एक हफ्ते बढ़ाने की अपील की।

ईसीआई ने इस सबमिशन की समीक्षा करने के बाद केवल केरल के लिए एसआईआर शेड्यूल में बदलाव पर सहमति व्यक्त की। अपडेटेड टाइमलाइन के अनुसार, गिनती का समय 18 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है।

पोलिंग स्टेशन और कंट्रोल टेबल को ठीक करने और अपडेट करने का कार्य भी 18 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। अपडेटेड शेड्यूल में ड्राफ्ट रोल के प्रकाशन की नई तारीख 23 दिसंबर बताई गई है।

दावों और आपत्तियों का समय अब 23 दिसंबर, 2025 से 22 जनवरी, 2026 तक रहेगा।

गिनती फॉर्म पर सत्यापन, सुनवाई और निर्णय, दावों और आपत्तियों के निपटारे के साथ, 14 फरवरी, 2026 तक जारी रहेंगे।

केरल के लिए अंतिम वोटर रोल 21 फरवरी, 2026 को प्रकाशित किया जाएगा।

शुक्रवार को जारी किया गया यह संशोधित शेड्यूल केवल केरल पर लागू होता है। एसआईआर प्रक्रिया में शामिल अन्य सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पूर्व की टाइमलाइन का पालन करेंगे।

Point of View

यह महत्वपूर्ण है कि हम चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को बनाए रखें। केरल में एसआईआर प्रक्रिया का विस्तार एक सकारात्मक कदम है, जो सुनिश्चित करता है कि सभी मतदाता सही समय पर अपनी पहचान को दर्ज कर सकें।
NationPress
09/12/2025

Frequently Asked Questions

एसआईआर प्रक्रिया क्या है?
एसआईआर का अर्थ है विशेष गहन पुनरीक्षण, जो वोटर लिस्ट की सटीकता के लिए किया जाता है।
ईसीआई द्वारा समय सीमा बढ़ाने का कारण क्या है?
समय सीमा बढ़ाने का कारण राज्य सरकार की अपील और सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है।
नई समय सीमा कब तक है?
गिनती का समय अब 18 दिसंबर तक बढ़ाया गया है।
ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल कब प्रकाशित होगा?
ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 16 दिसंबर को प्रकाशित होगा।
दावों और आपत्तियों का समय कब तक है?
दावों और आपत्तियों का समय 23 दिसंबर से 22 जनवरी तक रहेगा।
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