क्या महाराष्ट्र में मराठवाड़ा भूमि विवाद का समाधान हो गया?

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क्या महाराष्ट्र में मराठवाड़ा भूमि विवाद का समाधान हो गया?

सारांश

महाराष्ट्र में मराठवाड़ा क्षेत्र के 70,000 परिवारों को भूमि स्वामित्व अधिकार मिलने से बड़ी राहत मिली है। यह कदम राज्य सरकार द्वारा उठाया गया है, जिससे भूमि विवाद का समाधान हो सकेगा। जानिए इस विधेयक की मुख्य बातें और इससे प्रभावित परिवारों के लिए क्या बदलने वाला है।

Key Takeaways

  • 70,000 परिवारों को भूमि स्वामित्व का अधिकार मिला।
  • बिना किसी प्रीमियम के आवासीय मकानों का नियमितीकरण।
  • विधेयक का लक्ष्य 'मदत मश' भूमि विवाद का समाधान।
  • कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना भूमि का उपयोग करने पर भी नियमितीकरण संभव।
  • विधेयक का देवस्थान भूमि से कोई संबंध नहीं।

नागपुर, 11 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में बताया कि मराठवाड़ा के छत्रपति संभाजीनगर और अन्य जिलों तथा चंद्रपुर के राजुरा क्षेत्र में लगभग 70,000 परिवारों को महत्वपूर्ण राहत मिली है।

मराठवाड़ा में कई परिवारों पर लटके 'मदत मश' इनाम भूमि के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे का अंततः समाधान हो गया है।

मंत्री ने कहा कि इन जमीनों पर बने आवासीय मकानों को अब बिना किसी प्रीमियम (नजराना) के नियमित किया जाएगा। 'हैदराबाद इनाम और नकद अनुदान उन्मूलन (संशोधन) विधेयक, 2025', जो निवासियों को बिना किसी शुल्क के प्रथम श्रेणी का स्वामित्व अधिकार प्रदान करता है, विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हो गया है।

मंत्री बावनकुले ने विधेयक पेश करते हुए स्पष्ट किया कि 1954 के अधिनियम के तहत इन जमीनों को अधिभोग वर्ग-2 (नया और अविभाज्य कार्यकाल) के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इस वर्गीकरण के कारण बैंक ऋण प्राप्त करना प्रतिबंधित था और हस्तांतरण या बिक्री निषिद्ध थी।

पहले, नियमितीकरण के लिए प्रचलित बाजार मूल्य का 50 प्रतिशत या 5 प्रतिशत भुगतान करना आवश्यक था, जिससे नागरिक आगे आने से हतोत्साहित होते थे।

मंत्री ने कहा कि नए पारित विधेयक में यह प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति ने कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना आवासीय प्रयोजनों के लिए भूमि का उपयोग किया है और वह पंजीकृत विक्रय विलेख या दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है, तो भूमि को बिना किसी शुल्क के नियमित कर दिया जाएगा। इसके अलावा, संबंधित भूमिधारक को 'कब्जेदार वर्ग-1' का दर्जा दिया जाएगा, जिससे उन्हें पूर्ण स्वामित्व अधिकार प्राप्त होंगे।

बहस के दौरान, एनसीपी (शरद पवार समूह) के विधायक और पूर्व मंत्री जयंत पाटिल ने संदेह जताते हुए मंत्री से पूछा कि क्या यह विधेयक केवल कुछ मुट्ठी भर लोगों या विकासकर्ताओं के लिए है? क्या यह उन लोगों को बचाने का प्रयास है जिन्होंने 'देवस्थान' (मंदिर) की जमीनों पर कब्जा कर बेचा है?

उन्होंने मांग की कि यह स्पष्ट किया जाए कि यह विधेयक देवस्थान की भूमि पर लागू नहीं होता है। कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने भी अपनी बात रखते हुए इसी तरह की आशंका व्यक्त की।

जवाब में मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस विधेयक का देवस्थान भूमि से कोई संबंध नहीं है। यह सख्ती से 'मदत मश' इनाम तक ही सीमित है, जिसमें छत्रपति संभाजीनगर में 97 समूह, जालना में 10 समूह, साथ ही चंद्रपुर में परभणी, नांदेड़, हिंगोली, लातूर, धाराशिव और राजुरा में समूह शामिल हैं।

शिवसेना-यूबीटी के भास्कर जाधव ने कोंकण क्षेत्र में मछुआरों की जमीनों का मुद्दा उठाते हुए कहा, "मछुआरे पीढ़ियों से वहां रह रहे हैं, लेकिन जमीन उनके नाम पर नहीं है। उन्हें भी हैदराबाद इनामों की तरह न्याय मिलना चाहिए।"

भाजपा विधायक मनीषा चौधरी ने मुंबई में कोलीवाड़ा और गौठान के सीमांकन का मुद्दा उठाया।

राजस्व मंत्री ने आश्वासन दिया कि कोंकण में निर्माणों को 'गाओथान' का दर्जा देने और मुंबई में मुद्दों को हल करने के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे।

Point of View

कुछ सवाल भी उठते हैं, जैसे कि क्या यह केवल कुछ लोगों के लिए ही फायदेमंद होगा? इस पर सरकार को स्पष्टता देनी चाहिए।
NationPress
11/12/2025

Frequently Asked Questions

क्या भूमि स्वामित्व का यह अधिकार सभी परिवारों को मिलेगा?
हाँ, यह अधिकार लगभग 70,000 परिवारों को दिया जाएगा जो मराठवाड़ा क्षेत्र में निवास करते हैं।
इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसका मुख्य उद्देश्य 'मदत मश' इनाम भूमि के विवाद को समाप्त करना और परिवारों को स्थायी स्वामित्व प्रदान करना है।
क्या यह विधेयक देवस्थान की भूमि पर लागू होगा?
नहीं, यह विधेयक देवस्थान की भूमि पर लागू नहीं होता है।
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