बराखंभा मेट्रो स्टेशन पर सन्नाटा, CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ़ प्रदर्शन

नई दिल्ली के बराखंभा मेट्रो स्टेशन पर 2 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार) को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध विरोध प्रदर्शनों के चलते सुनसान नज़ारा दिखा — भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत मेट्रो और सड़क आवाजाही पर प्रतिबंध लगाए गए।

नई दिल्ली में मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन 2 अक्टूबर 2026 को CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ़ प्रदर्शनों के कारण सुनसान पड़ा रहा — BNSS की धारा 163 के तहत पूरे इलाके में मेट्रो और सड़क आवाजाही पर पाबंदी थी।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के अंतर्गत 2 अक्टूबर 2026 को मंडी हाउस व आसपास के इलाकों में मेट्रो और सड़क यातायात पर प्रतिबंध लागू हुए, जिससे स्टेशन परिसर बिल्कुल खाली नज़र आया।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरोध में शुक्रवार, 2 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के मंडी हाउस क्षेत्र में BNSS की धारा 163 लागू की गई — मेट्रो स्टेशन और आसपास की सड़कें सूनी पड़ी रहीं।

नई दिल्ली के ITO पर 2 अक्टूबर 2026 को पुलिस बैरिकेड के कारण वाहन जाम में फँसे रहे — CEC ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध प्रदर्शनों के मद्देनज़र BNSS की धारा 163 के तहत यातायात पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए थे।

ITO, नई दिल्ली में पुलिस ने 2 अक्टूबर 2026 को सड़क पर बैरिकेड लगाए, जिससे वाहन लंबे जाम में फँसे — यह कार्रवाई CEC ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध जारी प्रदर्शनों के मद्देनज़र BNSS की धारा 163 के अंतर्गत की गई।

राजीव चौक, मंडी हाउस और बराखंभा रोड समेत नई दिल्ली के कई प्रमुख इलाकों में 2 अक्टूबर 2026 को CEC ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध प्रदर्शनों के दौरान ITO पर पुलिस बैरिकेड से भारी जाम लगा — BNSS की धारा 163 के तहत पाबंदियाँ लागू थीं।

नई दिल्ली में 2 अक्टूबर 2026 को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के विरोध में निकाले गए प्रदर्शन के दौरान ITO पर पुलिस बैरिकेड लगाए गए — BNSS की धारा 163 के तहत राजीव चौक, मंडी हाउस और बराखंभा रोड क्षेत्रों में मेट्रो व सड़क यातायात पर प्रतिबंध लागू था।

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