बृज भूषण शरण सिंह बरी — दिल्ली कोर्ट का ऐतिहासिक फ़ैसला

भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह को 3 अगस्त 2026 को नई दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में बरी कर दिया। फ़ैसले के बाद वे फ़ोन पर बात करते नज़र आए।

WFI के पूर्व प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। 3 अगस्त 2026, सोमवार को नई दिल्ली की अदालत ने उन्हें इस मामले में बरी करार दिया।

नई दिल्ली की अदालत से बरी होने के तुरंत बाद बृज भूषण शरण सिंह फ़ोन पर बात करते देखे गए। भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, जिनसे अदालत ने उन्हें 3 अगस्त 2026 को मुक्त किया।

नई दिल्ली की एक अदालत ने 3 अगस्त 2026 को बृज भूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में बरी कर दिया। WFI के पूर्व अध्यक्ष फ़ैसले के बाद फ़ोन पर बात करते नज़र आए।

भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के विरुद्ध महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था। 3 अगस्त 2026 को नई दिल्ली की अदालत ने उन्हें बरी करते हुए फ़ैसला सुनाया।

नई दिल्ली की अदालत ने सोमवार, 3 अगस्त 2026 को WFI के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न केस में बरी कर दिया। फ़ैसले के बाद वे फ़ोन पर बात करते दिखे।

नई दिल्ली में 3 अगस्त 2026 को अदालत का फ़ैसला आते ही लोगों ने WFI के पूर्व प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह को बधाई दी। महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में बरी होने पर उनके समर्थकों ने खुशी जताई।

दिल्ली की अदालत द्वारा बृज भूषण शरण सिंह को 3 अगस्त 2026 को बरी किए जाने के बाद उनके समर्थकों ने बधाई दी। भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व प्रमुख पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, जो अदालत में साबित नहीं हो सके।

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