चिल्ला बॉर्डर पर GRAP 1 की नोटिस, गैर BS VI वाहनों को रोका

नई दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर वायु प्रदूषण रोधी उपायों के तहत एक सूचना पट्ट लगाया गया है, जो यात्रियों को BS VI उत्सर्जन मानक से कम के गैर दिल्ली पंजीकृत पेट्रोल व डीज़ल वाहनों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध की जानकारी देता है — यह कार्रवाई श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्ययोजना (GRAP) के चरण 1 के अंतर्गत 2 नवंबर 2026 को की गई। (फ़ोटो: राष्ट्र प्रेस/वसीम सरवर)

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के एक अधिकारी ने 2 नवंबर 2026 को चिल्ला बॉर्डर पर राजधानी में प्रवेश करने वाले वाहनों की जाँच की — बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनज़र GRAP चरण 1 के तहत यह कार्रवाई हुई। 1 नवंबर से लागू प्रतिबंध के अनुसार BS VI से कम मानक के गैर दिल्ली पंजीकृत पेट्रोल व डीज़ल वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकते। (फ़ोटो: राष्ट्र प्रेस/वसीम सरवर)

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने चिल्ला बॉर्डर पर वाहन जाँच कर GRAP चरण 1 लागू किया। 1 नवंबर 2026 से प्रभावी इस प्रतिबंध के तहत BS VI उत्सर्जन मानक से नीचे के गैर दिल्ली पंजीकृत पेट्रोल और डीज़ल वाहन राष्ट्रीय राजधानी में दाखिल नहीं हो सकते। (फ़ोटो: राष्ट्र प्रेस/वसीम सरवर)

वायु प्रदूषण में वृद्धि के बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों ने 2 नवंबर 2026 को चिल्ला बॉर्डर पर वाहन जाँच अभियान चलाया। श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्ययोजना (GRAP) के चरण 1 के अंतर्गत 1 नवंबर से BS VI मानक से कम के गैर दिल्ली पंजीकृत वाहनों पर प्रवेश प्रतिबंध लागू है। (फ़ोटो: राष्ट्र प्रेस/वसीम सरवर)

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के कर्मियों ने 2 नवंबर 2026 को चिल्ला बॉर्डर पर बड़ी संख्या में वाहन जाँचे। बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण GRAP चरण 1 के तहत 1 नवंबर से गैर दिल्ली पंजीकृत BS VI से कम श्रेणी के पेट्रोल व डीज़ल वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। (फ़ोटो: राष्ट्र प्रेस/वसीम सरवर)

बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने चिल्ला बॉर्डर पर कर्मियों की तैनाती कर 2 नवंबर 2026 को वाहन जाँच अभियान छेड़ा। GRAP चरण 1 के नियमों के अनुसार 1 नवंबर से गैर दिल्ली पंजीकृत पेट्रोल व डीज़ल वाहन, जो BS VI मानक से नीचे हैं, दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकते। (फ़ोटो: राष्ट्र प्रेस/वसीम सरवर)

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने चिल्ला बॉर्डर पर प्रदूषण रोधी अभियान के तहत वाहनों की गहन जाँच की। GRAP चरण 1 के अंतर्गत 1 नवंबर 2026 से लागू नियमों में गैर दिल्ली पंजीकृत, BS VI से कम श्रेणी के पेट्रोल व डीज़ल वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी है। (फ़ोटो: राष्ट्र प्रेस/वसीम सरवर)

नई दिल्ली में बढ़ती वायु प्रदूषण के चलते दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 2 नवंबर 2026 को चिल्ला बॉर्डर पर वाहन जाँच की। श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्ययोजना (GRAP) के चरण 1 के अंतर्गत 1 नवंबर से गैर दिल्ली पंजीकृत पेट्रोल व डीज़ल वाहन जो BS VI मानक से नीचे हैं, दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकते। (फ़ोटो: राष्ट्र प्रेस/वसीम सरवर)

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के कर्मी चिल्ला बॉर्डर पर मुस्तैद हैं और 2 नवंबर 2026 को वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या के बीच GRAP चरण 1 के प्रावधानों को लागू कर रहे हैं। 1 नवंबर से लागू नियमों के तहत BS VI उत्सर्जन मानक से कम के गैर दिल्ली पंजीकृत पेट्रोल व डीज़ल वाहनों को दिल्ली में आने की अनुमति नहीं है। (फ़ोटो: राष्ट्र प्रेस/वसीम सरवर)

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