क्या बीएमडब्ल्यू एक्सीडेंट मामले में अदालत ने गगनप्रीत की न्यायिक हिरासत बढ़ाई?

सारांश
Key Takeaways
- दुर्घटना में नवजोत सिंह की मौत हुई।
- गगनप्रीत की न्यायिक हिरासत 11 अक्टूबर तक बढ़ाई गई।
- अदालत ने जमानत याचिका पर निर्णय सुरक्षित रखा है।
- सीसीटीवी फुटेज और एफआईआर में असंगति।
- सड़क सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न।
नई दिल्ली, 27 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। दिल्ली के धौला कुआं क्षेत्र में बीएमडब्ल्यू दुर्घटना मामले से जुड़ी एक और जानकारी सामने आई है। अदालत ने शनिवार को आरोपी ड्राइवर गगनप्रीत की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है।
धौला कुआं में 14 सितंबर को हुए इस सड़क हादसे में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई थी, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। इस मामले में अदालत ने 17 सितंबर को गगनप्रीत कौर की न्यायिक हिरासत को 27 सितंबर तक बढ़ाया था।
पटियाला हाउस कोर्ट में शनिवार को एक बार फिर गगनप्रीत कौर को पेश किया गया, जहां अदालत ने उसकी न्यायिक हिरासत को 11 अक्टूबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
नवजोत सिंह अपनी पत्नी के साथ बंगला साहिब गुरुद्वारे से दर्शन करके लौट रहे थे। रास्ते में धौलाकुआं के पिलर नंबर 57 से राजा गार्डन की ओर जाते समय उनकी बाइक को एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू ने टक्कर मार दी थी। उस समय गगनप्रीत कार चला रही थीं।
उनके बेटे नवनूर सिंह ने बताया था, "मां और पिताजी सुबह बाइक से बंगला साहिब के लिए निकले थे। लौटते समय एक बीएमडब्ल्यू कार से उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें पिताजी की मौत हो गई। मां की हालत गंभीर है।"
वहीं, अदालत ने गगनप्रीत की जमानत याचिका पर निर्णय सुरक्षित रखा है। आरोपी की ओर से वकील प्रदीप राणा ने कहा कि अदालत में पेश की गई सीसीटीवी फुटेज और एफआईआर में दर्ज बयानों में असंगति है। दोनों पक्षों की दलीलें सुन ली गई हैं और कोर्ट ने आरोपी की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा है।
प्रदीप राणा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "अदालत में प्रस्तुत की गई सीसीटीवी फुटेज एफआईआर के दावों से भिन्न है। एफआईआर में कहा गया है कि वाहन को पीछे से टक्कर मारी गई थी, लेकिन सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि कार पहले फुटपाथ से टकराई, फिर फ्लिपओवर हुई, तब बाइक से संपर्क हुआ। बाद में बाइक सवार की टक्कर बस से भी हुई। सीसीटीवी के वीडियो और एफआईआर में कोई मेल नहीं है।"