क्या गांधी जयंती पर बेंगलुरु में मांस बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा?

सारांश
Key Takeaways
- गांधी जयंती पर मांस बिक्री पर प्रतिबंध
- सभी स्लॉटर हाउस बंद रहेंगे
- आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई
- महात्मा गांधी के अहिंसा और शाकाहार के सिद्धांत का सम्मान
- जीबीए कार्यालय से अधिक जानकारी प्राप्त करें
बेंगलुरु, 29 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण (जीबीए) ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ऐलान किया है कि गांधी जयंती के अवसर पर बेंगलुरु शहर की सीमा के भीतर जानवरों की हत्या (स्लॉटर) और मांस की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा। यह निर्णय जीबीए के स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के विशेष आयुक्त द्वारा लिया गया है।
महात्मा गांधी की जयंती को देशभर में अहिंसा के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में हमेशा शाकाहार और अहिंसा को प्रोत्साहित किया।
2 अक्टूबर को न केवल सरकारी छुट्टी होती है, बल्कि इस दिन राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता अभियान, जनसेवा और शांति का संदेश फैलाने के लिए भी मनाया जाता है। इसी के मद्देनजर जीबीए ने यह निर्णय लिया है कि उस दिन सभी स्लॉटर हाउस बंद रहेंगे और मांस की कोई भी दुकान नहीं खोली जाएगी।
जीबीए की ओर से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी पूरे शहर में निगरानी रखेंगे ताकि आदेश का सख्ती से पालन हो सके।
नगर निगम द्वारा जारी नोटिस में यह भी बताया गया है कि यह प्रतिबंध केवल 2 अक्टूबर को लागू रहेगा, लेकिन सभी संबंधित व्यापारियों और दुकानदारों को इसका पालन करना अनिवार्य होगा। यदि किसी व्यक्ति को इस आदेश से संबंधित और जानकारी चाहिए तो वह जीबीए कार्यालय से संपर्क कर सकता है।
इसके अलावा, मध्य प्रदेश के मैहर में भी अधिकारियों ने नवरात्रि उत्सव के दौरान मांस, मछली और अंडों की बिक्री पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा।
इस बीच, गुरुग्राम में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर नवरात्रि के दौरान मंदिरों, स्कूलों और आवासीय क्षेत्रों के पास मांस और मछली की दुकानों को बंद करने की मांग की थी।