10 अगस्त 2026
LIVE
Get it on Google Play Download on the App Store

क्या गोवा में विधवाओं को मिलेगी चार हजार रुपए मासिक सहायता राशि?

शेयर करें:
ऑडियो वॉइस लोड हो रही है…
क्या गोवा में विधवाओं को मिलेगी चार हजार रुपए मासिक सहायता राशि?

सारांश

गोवा सरकार ने विधवाओं के लिए चार हजार रुपए मासिक सहायता की घोषणा की है। यह योजना विधवाओं और उनके बच्चों के लिए आर्थिक सुरक्षा में सहायक होगी। जानिए इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ और आवेदन प्रक्रिया के बारे में।

मुख्य बातें

विधवाओं को चार हजार रुपए मासिक सहायता मिलेगी।
यह राशि गृह आधार योजना और विधवा पेंशन के माध्यम से दी जाएगी।
स्कॉलरशिप पोर्टल सभी छात्रों के लिए लांच किया गया है।
आवेदन की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी।
यह योजना आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए है।

गोवा, 2 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। गोवा सरकार ने विधवाओं के कल्याण हेतु एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समाज कल्याण विभाग अब 21 वर्ष से कम उम्र के सबसे छोटे बच्चे वाली विधवाओं को चार हजार रुपए की मासिक सहायता प्रदान करेगा। सरकार की इस पहल से विधवाओं और उनके परिवार को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी।

यह राशि गृह आधार योजना के तहत 1,500 रुपए और विधवा पेंशन के रूप में 2,500 रुपए की सहायता के रूप में दी जाएगी।

इसके साथ ही, सीएम स्कॉलरशिप पोर्टल भी लांच किया गया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी छात्रों को एक ही पोर्टल के तहत आवेदन करना होगा। केजी (किंडरगार्टन) से लेकर पीजी (पोस्ट ग्रेजुएशन) तक स्कॉलरशिप के लिए योग्य छात्रों के खातों में राशि 15 दिन के भीतर जमा कर दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गृह आधार योजना का लाभ वर्तमान में 2,049 लाभार्थियों को मिल रहा है।

उन्होंने बताया, "विधवाओं को गृह आधार योजना को रद्द करने की आवश्यकता नहीं होगी। विधवा सहायता योजना के लिए स्वीकृति के दिन गृह आधार अपने आप बंद हो जाएगा। इसके बाद, विधवाएं सीधे समाज कल्याण विभाग में 2,500 रुपए की पेंशन के लिए आवेदन कर सकती हैं। यदि उनका कोई बच्चा 21 वर्ष से कम है, तो गृह आधार के तहत अतिरिक्त सहायता तब तक मिलेगी, जब तक बच्चा 21 वर्ष का नहीं हो जाता। इस प्रकार, कुल मिलाकर उन्हें 4,000 रुपए प्रति माह प्राप्त होंगे।"

यह पहल विधवाओं और उनके परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने इस योजना को लागू करने में पारदर्शिता और सुगमता सुनिश्चित करने के लिए विभाग को निर्देश दिए हैं। सरकार का यह कदम न केवल विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, बल्कि उनके बच्चों के भविष्य को भी सुरक्षित करने में मदद करेगा।

संपादकीय दृष्टिकोण

बल्कि समाज में विधवाओं के प्रति सहानुभूति और सम्मान बढ़ाने में भी सहायक होगी।
RashtraPress
10 अगस्त 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस योजना के तहत कौन लाभ उठा सकता है?
इस योजना का लाभ 21 वर्ष से कम उम्र के सबसे छोटे बच्चे वाली विधवाओं को मिलेगा।
इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
विधवाएं समाज कल्याण विभाग में पेंशन के लिए आवेदन कर सकती हैं।
राष्ट्र प्रेस
सिलसिला

जुड़े बिंदु

इस ख़बर के पीछे की कड़ियाँ — सबसे नई पहले।

8 बिंदु
  1. नवीनतम 1 महीना पहले
  2. 2 महीने पहले
  3. 3 महीने पहले
  4. 3 महीने पहले
  5. 5 महीने पहले
  6. 10 महीने पहले
  7. 10 महीने पहले
  8. 11 महीने पहले