क्या मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और पुलिस को 8 हफ्ते का समय दिया है, महिला पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग?

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क्या मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और पुलिस को 8 हफ्ते का समय दिया है, महिला पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग?

सारांश

मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और पुलिस को 8 सप्ताह का समय दिया है। याचिका में महिला पुलिस अधिकारियों पर हाई कोर्ट के नाम का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की गई है। यह मामला पुलिस की कार्यप्रणाली के गंभीर मुद्दों को उजागर करता है।

Key Takeaways

  • मद्रास हाई कोर्ट ने 8 सप्ताह का समय दिया है।
  • महिला पुलिस अधिकारियों पर दुरुपयोग का आरोप है।
  • याचिकाकर्ता ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है।
  • यह मामला पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता है।
  • सुनवाई जस्टिस सी. कुमारप्पन ने की।

चेन्नई, 12 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और चेन्नई पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया है कि वे एक याचिका पर 8 सप्ताह के भीतर निर्णय लें।

इस याचिका में पुलियानथोप अखिल महिला पुलिस स्टेशन की सहायक निरीक्षक राजेश्वरी और चेन्नई पुलिस आयुक्त के नियंत्रण कक्ष की निरीक्षक अंबिका पर हाई कोर्ट के नाम का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है।

याचिकाकर्ता बाल सेंथिल मुरुगन ने इन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और सजा की मांग की है। मामला तब शुरू हुआ जब बाल सेंथिल मुरुगन और उनके परिवार पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पुलियानथोप पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया। सेंथिल मुरुगन ने अपनी याचिका में दावा किया कि दोनों पुलिस अधिकारियों ने वरिष्ठ अधिकारियों, जैसे आईपीएस अधिकारियों और राष्ट्रीय महिला आयोग, को गलत जानकारी दी कि यह केस हाई कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया गया था। लेकिन, सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मिली जानकारी से पता चला कि हाई कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया था।

याचिकाकर्ता का आरोप है कि पुलिस अधिकारियों ने हाई कोर्ट के नाम का गलत इस्तेमाल कर उसके खिलाफ झूठा केस बनाया। उन्होंने मांग की कि दोनों अधिकारियों के खिलाफ तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए और उन्हें उचित सजा दी जाए। मामले की सुनवाई जस्टिस सी. कुमारप्पन ने की।

उन्होंने तमिलनाडु सरकार, डीजीपी और चेन्नई पुलिस आयुक्त को आदेश दिया कि वे याचिकाकर्ता की शिकायत पर विचार करें और 8 सप्ताह के भीतर इस पर फैसला लें। इसके बाद याचिका का निपटारा कर दिया गया।

यह मामला पुलिस की कार्यप्रणाली और हाई कोर्ट के नाम के दुरुपयोग जैसे गंभीर मुद्दों को सामने लाता है।

Point of View

NationPress
20/07/2025

Frequently Asked Questions

मद्रास हाई कोर्ट ने किसे आदेश दिया है?
मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार, पुलिस महानिदेशक और चेन्नई पुलिस आयुक्त को आदेश दिया है।
याचिका में क्या आरोप लगाया गया है?
याचिका में महिला पुलिस अधिकारियों पर हाई कोर्ट के नाम का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है।
याचिकाकर्ता ने क्या मांग की है?
याचिकाकर्ता ने महिला पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है।
मामले की सुनवाई किसने की?
मामले की सुनवाई जस्टिस सी. कुमारप्पन ने की।
क्या हाई कोर्ट ने कोई आदेश जारी किया था?
जानकारी के अधिकार (आरटीआई) के तहत पता चला कि हाई कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया था।