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क्या नामीबिया ने ओवरस्टे करने वाले विदेशी नागरिकों को एक महीने की राहत दी है?

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क्या नामीबिया ने ओवरस्टे करने वाले विदेशी नागरिकों को एक महीने की राहत दी है?

सारांश

नामीबिया ने ओवरस्टे करने वाले विदेशी नागरिकों के लिए एक महीने का आम-माफी कार्यक्रम शुरू किया है, जिससे वे बिना किसी कानूनी कार्रवाई के देश छोड़ सकते हैं। जानिए इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के नियम और शर्तें।

मुख्य बातें

नामीबिया ने ओवरस्टे के लिए एक महीने का एमनेस्टी प्रोग्राम शुरू किया है।
यह कार्यक्रम 15 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।
विदेशी नागरिक बिना किसी कानूनी कार्रवाई के देश छोड़ सकते हैं।
30 दिनों के भीतर इमिग्रेशन ऑफिस में रिपोर्ट करना अनिवार्य है।
ओवरस्टे करने वाले नागरिकों को पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित किया जाएगा।

विंडहोक, 13 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। नामीबिया ने एक महीने का एमनेस्टी प्रोग्राम (आम-माफी कार्यक्रम) शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत, विदेशी नागरिक जो अपने आप्रवासन परमिट की अवधि से अधिक समय तक देश में रुके हैं, वे बिना किसी मुकदमा, जुर्माना या हिरासत के स्वेच्छा से देश छोड़ सकते हैं। यह घोषणा देश के गृह मंत्रालय, इमिग्रेशन, सुरक्षा और रक्षा मंत्रालय ने की है।

मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि नामीबिया सरकार ने ओवरस्टे करने वाले विदेशी नागरिकों के लिए एक महीने का एमनेस्टी कार्यक्रम लागू किया है। यह कार्यक्रम 15 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।

निर्देश के अनुसार, प्रभावित व्यक्तियों को 30 दिनों के भीतर स्वेच्छा से अपने नजदीकी इमिग्रेशन ऑफिस में रिपोर्ट करना होगा और वैध पहचान पत्र दिखाना होगा। इसके बाद, उन्हें 120 घंटे (5 दिन) का देश छोड़ने का नोटिस दिया जाएगा, जिससे वे बिना किसी कानूनी कार्रवाई के नामीबिया छोड़ सकेंगे।

मंत्रालय ने कहा कि इस आम-माफी कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थियों को मुकदमा, जुर्माना या हिरासत से छूट मिलेगी, और यह निर्देश से पहले हुई सभी ओवरस्टे या रिपोर्ट न करने की घटनाओं पर भी लागू होगा।

हालांकि, इस निर्देश में देश छोड़ने के बाद की पाबंदियों का भी उल्लेख है, सिंहुआ न्यूज एजेंसी ने शनिवार को इसकी जानकारी दी।

जिन विदेशी नागरिकों ने अपने परमिट से 30 दिनों से ज्यादा समय तक ओवरस्टे किया है, उन्हें 12 महीने के लिए पर्सोना नॉन ग्रेटा (अवांछित व्यक्ति) घोषित किया जाएगा, जबकि जिन्होंने 30 दिनों से कम समय तक ओवरस्टे किया है, उन पर छह महीने का दोबारा एंट्री बैन लगेगा।

मंत्रालय ने कहा कि अधिकारी इस माफी के तहत आने वाले इमिग्रेशन बंदियों को रिहा करने को प्राथमिकता देंगे ताकि हिरासत सुविधाओं में भीड़ कम हो सके। साथ ही, यह भी कहा गया कि माफी की अवधि के भीतर नियमों का पालन न करने पर इमिग्रेशन कानूनों को पूरी तरह से लागू किया जाएगा, जिसमें हिरासत और देश निकाला भी शामिल है।

संपादकीय दृष्टिकोण

जो अब बिना किसी कानूनी कार्रवाई के देश छोड़ सकते हैं। यह कार्यक्रम न केवल विदेशी नागरिकों के लिए राहत है, बल्कि यह देश की इमिग्रेशन नीतियों को भी बेहतर बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
RashtraPress
26 जून 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

एमनेस्टी कार्यक्रम कब से प्रभावी है?
यह कार्यक्रम 15 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा।
क्या ओवरस्टे करने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी?
जी हाँ, इस कार्यक्रम के अंतर्गत ओवरस्टे करने वाले विदेशी नागरिकों को मुकदमा, जुर्माना या हिरासत से छूट मिलेगी।
क्या मुझे अपने इमिग्रेशन ऑफिस में रिपोर्ट करना अनिवार्य है?
जी हाँ, आपको 30 दिनों के अंदर अपने नजदीकी इमिग्रेशन ऑफिस में रिपोर्ट करना होगा।
यदि मैं 30 दिनों से अधिक ओवरस्टे करता हूँ तो क्या होगा?
आपको 12 महीने के लिए पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित किया जाएगा।
क्या इस कार्यक्रम का लाभ सभी विदेशी नागरिक उठा सकते हैं?
जी हाँ, सभी विदेशी नागरिक जो ओवरस्टे कर चुके हैं, इस कार्यक्रम का लाभ उठा सकते हैं।
राष्ट्र प्रेस
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