क्या बीएसई ने निवेशकों को बिना रजिस्ट्रेशन निवेश सलाह देने वाली संस्थाओं से सतर्क रहने के लिए कहा?
सारांश
Key Takeaways
- निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए।
- बिना रजिस्ट्रेशन सलाह देने वाले धोखाधड़ी कर सकते हैं।
- अपनी जानकारी साझा न करें।
- सेबी की वेबसाइट पर जांच करें।
- निवेश से जुड़े सभी निर्णय सावधानी से लें।
मुंबई, 30 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज बीएसई ने मंगलवार को निवेशकों को बिना रजिस्ट्रेशन निवेश सलाह देने वाले लोगों से दूर रहने की चेतावनी दी है।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि आदित्य ऋषभ मिश्रा नाम का एक व्यक्ति सेबी रजिस्ट्रेशन के बिना निवेश और ट्रेडिंग से जुड़ी सलाह और सेवाएं प्रदान कर रहा है। बीएसई ने निवेशकों से अनुरोध किया है कि वे ऐसे व्यक्तियों के दिए गए ऑफर से बचें।
बीएसई के अनुसार, आदित्य ऋषभ मिश्रा बिना सेबी में रजिस्ट्रेशन कराए निवेश सलाह, ट्रेडिंग सुझाव और दूसरों का ट्रेडिंग अकाउंट संभालने जैसी अवैध सेवाएं प्रदान कर रहा है, जो कि कानून के खिलाफ है।
बीएसई ने स्पष्ट किया कि यह व्यक्ति न तो बीएसई का सदस्य है और न ही किसी रजिस्टर्ड सदस्य का अधिकृत प्रतिनिधि है। बीएसई ने निवेशकों को यह सलाह दी है कि वे किसी भी ब्रोकर, निवेश सलाहकार या रिसर्च एनालिस्ट की जानकारी पहले बीएसई की वेबसाइट पर जाकर सत्यापित करें।
निवेशकों को यह भी सलाह दी गई है कि वे अपना यूजर आईडी, पासवर्ड या अन्य ट्रेडिंग जानकारी किसी के साथ साझा न करें। किसी अन्य को अपना अकाउंट चलाने देना अत्यधिक जोखिम भरा हो सकता है।
बीएसई ने बताया कि इस तरह की अवैध योजनाओं में निवेश करने से निवेशकों को कोई सुरक्षा या शिकायत समाधान सुविधा नहीं मिलती। यदि कोई नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी निवेशक की खुद की होती है।
बीएसई ने पहले भी कई बार निवेशकों से कहा है कि वे केवल सेबी के पोर्टल के माध्यम से ही निवेश से जुड़ी सुरक्षा और शिकायत समाधान सेवाओं का उपयोग करें।
सेबी ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि कुछ लोग और संस्थाएं नकली सर्टिफिकेट दिखाकर खुद को सेबी से रजिस्टर्ड बताती हैं और लोगों को धोखा देती हैं।
मार्केट में गलत गतिविधियों को रोकने के लिए सेबी ने एक मार्केट इंटेलिजेंस पोर्टल भी बनाया है, जहां लोग शेयर मार्केट में हो रही गड़बड़ियों की जानकारी दे सकते हैं।
सेबी ने यह भी नियम बनाया है कि उसके रजिस्टर्ड ब्रोकर या एजेंट किसी भी तरह से बिना रजिस्ट्रेशन वाली संस्थाओं का प्रचार या उनसे जुड़ाव नहीं रख सकते।