क्या जीएसटी पोर्टल पर जीएसटीआर-9 का इस्तेमाल कर वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक रिटर्न फाइल करना शुरू हो गया है?

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क्या जीएसटी पोर्टल पर जीएसटीआर-9 का इस्तेमाल कर वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक रिटर्न फाइल करना शुरू हो गया है?

सारांश

जीएसटी पोर्टल ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक रिटर्न फाइलिंग हेतु जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-9सी फॉर्म की सुविधा शुरू की है। अब रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स समय से पहले अपनी फाइलिंग कर सकते हैं।

Key Takeaways

  • जीएसटी पोर्टल पर जीएसटीआर-9 फाइलिंग की सुविधा शुरू हुई है।
  • टैक्सपेयर्स को समय पर फाइलिंग की सलाह दी गई है।
  • जीएसटीआर-9सी के द्वारा रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फाइल किया जा सकता है।
  • फाइलिंग की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2025 है।
  • 2 करोड़ से अधिक कारोबार वाले टैक्सपेयर्स के लिए फाइलिंग अनिवार्य है।

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पोर्टल को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक रिटर्न की ऑनलाइन फाइलिंग के लिए अपडेट किया गया है, जिसे जीएसटीआर-9 फॉर्म भरकर फाइल किया जा सकता है।

इससे अतिरिक्त, टैक्सपेयर्स अब फॉर्म जीएसटीआर-9सी का उपयोग कर रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी फाइल कर सकते हैं। जीएसटीआर-9सी के लिए फाइलिंग की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2025 है।

इस वर्ष फाइलिंग की अवधि पहले से कुछ कम है, इसलिए टैक्सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि वे इस प्रक्रिया को समय से पहले पूरा करें।

नियमित योजना के अंतर्गत, एसईजेड यूनिट्स और एसईजेड डेवलपर्स सहित सभी रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स के लिए जीएसटीआर-9 फाइल करना अनिवार्य है।

वर्ष के दौरान कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर स्कीम में परिवर्तित होने वाले टैक्सपेयर्स को भी यह फॉर्म फाइल करना आवश्यक होगा।

कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स जीएसटीआर-9ए फॉर्म का उपयोग कर अपना वार्षिक रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

कैजुअल टैक्सपेयर्स, नॉन-रेजिडेंट टैक्सपेयर्स, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और ओआईडीएआर सर्विस प्रोवाइडर को वार्षिक रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं होगी।

सरकार समय-समय पर नोटिफिकेशन के माध्यम से कुछ वर्ग के टैक्सपेयर्स को जीएसटीआर-9 फाइल करने से छूट दे सकती है।

केंद्र के अनुसार, फॉर्म जीएसटीआर-9सी उन टैक्सपेयर्स द्वारा फाइल किया जाना चाहिए, जिनका कुल कारोबार वित्त वर्ष के दौरान सरकार द्वारा अधिसूचित निर्धारित सीमा से अधिक हो।

इन टैक्सपेयर्स को अपने खातों का चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट से ऑडिट करवाना होगा और ऑडिट किए गए वार्षिक खातों की एक कॉपी रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के साथ जमा करनी होगी।

विशेषज्ञों का कहना है, "अब पोर्टल सक्रिय होने के साथ टैक्स प्रोफेशनल्स और बिजनेस समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपनी वार्षिक जीएसटी फाइलिंग की तैयारी शुरू कर सकते हैं।"

जीएसटीआर-9 एक वार्षिक जीएसटी रिटर्न है, जिसे किसी विशेष वित्त वर्ष के बाद के वर्ष के 31 दिसंबर तक फाइल किया जाना चाहिए।

इसमें व्यवसाय की बिक्री, खरीद और उस वर्ष के दौरान भुगतान या एकत्रित जीएसटी का विवरण शामिल होता है।

जीएसटी के अंतर्गत वे रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स जिनका वार्षिक कारोबार 2 करोड़ रुपए से अधिक है, को जीएसटीआर-9 रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है।

Point of View

यह स्पष्ट है कि जीएसटी पोर्टल पर नई फाइलिंग सुविधाएँ टैक्सपेयर्स के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हैं। इससे न केवल अनुपालन की प्रक्रिया में सरलता आएगी, बल्कि इससे सरकार को भी कर संग्रहण में मदद मिलेगी।
NationPress
13/10/2025

Frequently Asked Questions

जीएसटीआर-9 क्या है?
जीएसटीआर-9 एक वार्षिक जीएसटी रिटर्न है, जिसे रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स द्वारा वित्त वर्ष के बाद के वर्ष के 31 दिसंबर तक फाइल करना होता है।
जीएसटीआर-9सी का क्या उपयोग है?
जीएसटीआर-9सी का उपयोग टैक्सपेयर्स द्वारा अपने खातों की रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फाइल करने के लिए किया जाता है।
जीएसटीआर-9 फाइलिंग की अंतिम तारीख क्या है?
जीएसटीआर-9 फाइलिंग की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2025 है।
क्या सभी टैक्सपेयर्स को जीएसटीआर-9 फाइल करना आवश्यक है?
नहीं, केवल उन रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स को जीएसटीआर-9 फाइल करना आवश्यक है जिनका वार्षिक कारोबार 2 करोड़ रुपए से अधिक है।
क्या कंपोजिशन स्कीम में टैक्सपेयर्स को भी जीएसटीआर-9 फाइल करना होता है?
हां, यदि कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर स्कीम में शिफ्ट होते हैं तो उन्हें जीएसटीआर-9 फाइल करना होगा।