क्या अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को कलकत्ता हाईकोर्ट से मिली राहत?

सारांश
Key Takeaways
- मिथुन चक्रवर्ती को हाईकोर्ट से राहत मिली है।
- उनके खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होगी।
- आरोप 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी से संबंधित हैं।
- अगली सुनवाई 3 सितंबर को होगी।
- मामला इंटीरियर्स से संबंधित है, जिसमें अभिनेता का कोई संबंध नहीं है।
कोलकाता, 6 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को कलकत्ता हाईकोर्ट से एक महत्वपूर्ण राहत मिली है। अब पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगी। उन पर एक व्यक्ति ने 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था।
यह आदेश जस्टिस जॉय सेनगुप्ता ने बुधवार को दिया। साथ ही कोर्ट ने केस डायरी पेश करने का भी आदेश दिया है। यह अंतरिम आदेश 10 सितंबर तक प्रभावी रहेगा। इस मामले की अगली सुनवाई 3 सितंबर को होगी।
मिथुन चक्रवर्ती के वकील ने कहा, “फिल्म अभिनेता पर आरोप था कि उन्होंने एक कंपनी को एक होटल का इंटीरियर करने के लिए नियुक्त किया था। लेकिन, बाद में उन्हें भुगतान नहीं किया गया। इस होटल की शुरुआत 2019 में हुई थी और यह शिकायत 2020 में दर्ज की गई थी।”
कंपनी के वकील अयान चक्रवर्ती ने कहा, “मेरे मुवक्किल एक इंटीरियर डिजाइन का व्यवसाय चलाते हैं, जिन्हें उस प्रोजेक्ट का काम मिला था। बाद में मिथुन ने जो वादा किया था, वह रकम नहीं दी गई।”
कंचन जाजू ने इस मामले के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा, “चितपुर थाने में उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई थी। इसमें उन पर 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप था। हमने एफआईआर को कोर्ट में चुनौती दी थी। जज भी इस तरह के आरोप को देखकर हैरान थे क्योंकि मिथुन एक जाने-माने अभिनेता हैं। वह इस केस से जुड़े हुए नहीं हैं क्योंकि जिस होटल की बात हुई है, उससे अभिनेता का कोई संबंध नहीं है।”
उन्होंने कहा, ''यह होटल किसी विमान सरकार का है, और अभिनेता का कोई संबंध नहीं है। मिथुन के ऊपर कोई केस नहीं बनता। केस डायरी अगली सुनवाई यानी 3 सितंबर को पेश की जाएगी।”
–आईएएनस
जेपी/एबीएम