टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: चारों आरोपी 26 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में, कोटा से हुई थी गिरफ्तारी
सारांश
मुख्य बातें
अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग के मामले में गिरफ्तार चारों आरोपियों को 22 अक्टूबर 2026 को अदालत में पेश किया गया, जहाँ न्यायालय ने सभी को 26 अक्टूबर 2026 तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एनडीआर यूनिट ने 20 अक्टूबर को राजस्थान के कोटा में चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
आरोपियों की पहचान
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कुणाल (21) और सुमित (19) — निवासी सोनीपत, हरियाणा — तथा राधा (23) निवासी सीतापुर, उत्तर प्रदेश और बबीता (23) निवासी आजमगढ़, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। चारों को अदालत में पेश कर पुलिस ने रिमांड की माँग की, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया।
फरार होने की कोशिश और गिरफ्तारी
रिपोर्टों के अनुसार, फायरिंग की घटना के बाद आरोपी गुजरात के सूरत भाग गए थे। वहाँ से उन्होंने जयपुर जाने वाली ट्रेन पकड़ी। बताया जा रहा है कि उनकी योजना पहले नई दिल्ली पहुँचने और फिर वहाँ से नेपाल फरार होने की थी। हालाँकि, दिल्ली पहुँचने से पहले ही कोटा, राजस्थान में मुंबई पुलिस ने उन्हें दबोच लिया।
हथियार परीक्षण और होटल में गोलीबारी
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, हमले को अंजाम देने से पहले आरोपियों ने गोली चलाने का अभ्यास किया था। जानकारी के अनुसार, मुंबई के अंधेरी इलाके में स्थित एक होटल के कमरे में हथियार की जाँच के दौरान गलती से एक गोली चल गई, जो कमरे में रखे बिस्तर पर लगी। सूत्रों के अनुसार, इस घटना से होटल के कर्मचारियों या अन्य लोगों को कोई संदेह नहीं हुआ।
पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को उस स्थान की जानकारी भी दी जहाँ उन्होंने हथियार का परीक्षण किया था। बताया जा रहा है कि अभ्यास के दौरान दोनों मुख्य आरोपियों ने सफलतापूर्वक गोली चलाई थी।
जाँच की स्थिति
पुलिस इस मामले की आगे जाँच कर रही है और 26 अक्टूबर तक चारों आरोपियों से गहन पूछताछ जारी रहेगी। जाँचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस हमले के पीछे किसका हाथ है और क्या किसी बड़े आपराधिक नेटवर्क की संलिप्तता है। मामले में आगे और खुलासे होने की संभावना है।