क्या डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ की वैधता पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से अपील की?

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क्या डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ की वैधता पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से अपील की?

सारांश

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट से निचली अदालत के फैसले को पलटने की गुहार लगाई है, जिसके तहत उनके द्वारा लगाए गए कई टैरिफ को अवैध करार दिया गया। इस विवादास्पद मामले पर उनकी अपील से अमेरिकी व्यापार में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं।

Key Takeaways

  • डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।
  • टैरिफ को अवैध माना गया है।
  • अमेरिकी व्यवसायों ने 210 अरब डॉलर का भुगतान किया है।
  • सुप्रीम कोर्ट का निर्णय व्यापार पर बड़ा प्रभाव डालेगा।
  • ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया है।

न्यूयॉर्क, 5 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से उस निचली अदालत के फैसले को तुरंत पलटने का अनुरोध किया है, जिसमें उनके द्वारा लगाए गए कई बड़े टैरिफ को अवैध घोषित किया गया था।

यह याचिका शुक्रवार को अमेरिकी संघीय सर्किट अपील न्यायालय द्वारा 7-4 मतों से दिए गए फैसले के बाद आई है, जिसमें ट्रंप ने आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम के तहत लगभग सभी व्यापारिक साझेदारों पर टैरिफ लागू करके अपने अधिकारों का उल्लंघन किया था। अदालत ने कहा कि यह कदम राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता और टैरिफ लगाना 'कांग्रेस की एक प्रमुख शक्ति' है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, मई की शुरुआत में न्यूयॉर्क स्थित अंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने टैरिफ को गैरकानूनी घोषित किया था।

ट्रंप प्रशासन द्वारा दायर दस्तावेजों में कहा गया है कि यदि फैसला जून 2026 तक स्थगित रहता है, तो इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसमें 750 अरब से एक ट्रिलियन डॉलर तक के टैरिफ पहले ही वसूले जा चुके होंगे, और उन्हें वापस लेने पर गंभीर व्यवधान हो सकता है।

सॉलिसिटर जनरल जॉन सॉयर ने बुधवार रात दायर दस्तावेज में कहा, "इस मामले में दांव इससे ज्यादा नहीं हो सकता।"

अमेरिकी व्यवसायों ने 24 अगस्त तक अमेरिकी अदालतों द्वारा अवैध माने गए टैरिफ को कवर करने के लिए 210 अरब डॉलर से अधिक का भुगतान किया है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, यदि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को बरकरार रखता है, तो अमेरिकी वित्त मंत्रालय को एकत्रित टैरिफ राजस्व वापस करना पड़ सकता है।

ट्रंप ने अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम का उपयोग व्यापारिक साझेदारों पर भारी शुल्क लगाने के लिए किया, और अप्रैल में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए तर्क दिया कि व्यापार असंतुलन ने घरेलू विनिर्माण को नुकसान पहुँचाया है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न किया है।

हालांकि, अपील अदालत ने अपने फैसले को 14 अक्टूबर तक प्रभावी होने से रोक दिया है, जिससे ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अवसर मिला है।

Point of View

यह स्पष्ट है कि ट्रंप की अपील न केवल उनके प्रशासन की नीतियों पर सवाल उठाती है, बल्कि यह अमेरिकी व्यापार को भी प्रभावित कर सकती है। हमें यह देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किस दिशा में जाता है।
NationPress
05/09/2025

Frequently Asked Questions

डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ मामले में सुप्रीम कोर्ट में क्यों अपील की?
डोनाल्ड ट्रंप ने निचली अदालत के उस फैसले को पलटने की अपील की है, जिसमें उनके टैरिफ को अवैध माना गया था।
टैरिफ के फैसले का अमेरिकी व्यवसायों पर क्या असर होगा?
यदि सुप्रीम कोर्ट टैरिफ को बरकरार रखता है, तो अमेरिकी व्यवसायों को पहले से वसूले गए टैरिफ का राजस्व वापस करना पड़ सकता है।
ट्रंप ने किस अधिनियम के तहत टैरिफ लागू किए?
ट्रंप ने अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम के तहत व्यापारिक साझेदारों पर भारी शुल्क लगाया।
क्या ट्रंप की अपील सफल होगी?
यह कहना मुश्किल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस मामले में महत्वपूर्ण होगा।
टैरिफ का मुख्य मुद्दा क्या है?
टैरिफ का मुख्य मुद्दा व्यापार असंतुलन और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर है।