30 सितंबर 2026
LIVE
Get it on Google Play Download on the App Store

अवंतीपोरा में 18 किलो से अधिक चरस पाउडर जैसा पदार्थ बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार

शेयर करें:
ऑडियो वॉइस लोड हो रही है…
अवंतीपोरा में 18 किलो से अधिक चरस पाउडर जैसा पदार्थ बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार

सारांश

जम्मू-कश्मीर के अवंतीपोरा में पुलिस ने अवानपोरा से 18 किलो 236 ग्राम चरस पाउडर जैसा संदिग्ध पदार्थ बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एनडीपीएस एक्ट में FIR दर्ज, जाँच जारी।

मुख्य बातें

अवंतीपोरा पुलिस ने 30 सितंबर 2026 को अवानपोरा से 18 किलो 236 ग्राम चरस पाउडर जैसा संदिग्ध पदार्थ बरामद किया।
आरोपी मोहम्मद यूसुफ वानी (पुत्र गुलाम हसन वानी, निवासी अवानपोरा) गिरफ्तार; एनडीपीएस एक्ट के तहत FIR दर्ज।
कार्रवाई इंस्पेक्टर एबी राशिद और एसआई इश्फाक अहमद की निगरानी में की गई।
NCB ने होशियारपुर एनडीपीएस अदालत में 500 किलो पोस्त मामले के दो दोषियों को 11-11 साल की सजा और ₹2-2 लाख जुर्माने की जानकारी दी।
फिरोजाबाद में 441 किलो गांजा मामले में 9 तस्करों को 10 से 20 साल की सजा सुनाई गई।

जम्मू-कश्मीर के अवंतीपोरा में नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अवानपोरा इलाके से 18 किलो 236 ग्राम चरस पाउडर जैसा संदिग्ध पदार्थ बरामद किया है। 30 सितंबर 2026 को अंजाम दी गई इस कार्रवाई में एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है और एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है।

कार्रवाई का विवरण

पुलिस के अनुसार, नशीले पदार्थ के अवैध रूप से रखे जाने की विश्वसनीय सूचना मिलने के बाद अवानपोरा में तलाशी अभियान चलाया गया। यह अभियान अवंतीपोरा पुलिस स्टेशन के एसएचओ इंस्पेक्टर एबी राशिद और पुलिस पोस्ट टोल प्लाजा के प्रभारी एसआई इश्फाक अहमद की निगरानी में चलाया गया।

तलाशी के दौरान 18 किलो 236 ग्राम चरस पाउडर जैसा संदिग्ध पदार्थ बरामद किया गया। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि पदार्थ की प्रकृति की पुष्टि जाँच के बाद होगी।

आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी

गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद यूसुफ वानी, पुत्र गुलाम हसन वानी, निवासी अवानपोरा के रूप में हुई है। उन्हें हिरासत में ले लिया गया और अवंतीपोरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई।

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद संदिग्ध पदार्थ कहाँ से लाया गया था और इसे किस गंतव्य तक पहुँचाया जाना था। मामले से जुड़े संभावित अन्य व्यक्तियों और नेटवर्क का भी पता लगाया जा रहा है।

व्यापक अभियान: अन्य राज्यों में भी कार्रवाई

यह बरामदगी ऐसे समय में हुई है जब देश के विभिन्न हिस्सों में नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान तेज़ हो रहे हैं। चंडीगढ़ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने 2019 के एक अंतरराज्यीय पोस्त तस्करी मामले में दो तस्करों को दोषी ठहराए जाने की जानकारी दी है।

पंजाब के होशियारपुर की विशेष एनडीपीएस अदालत ने मुजफ्फर अहमद मीर और चरणजीत सिंह चीमा को 11-11 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और दोनों पर ₹2-2 लाख का जुर्माना लगाया। यह मामला जून 2019 में जम्मू-कश्मीर से पंजाब लाई जा रही 500 किलो पोस्त की खेप की बरामदगी से जुड़ा था, जिसे 20 बोरियों में भरकर एक ट्रक में लदे कबाड़ के नीचे छिपाया गया था।

गौरतलब है कि इस मामले का एक अन्य आरोपी जमानत के बाद फरार हो गया था, जिसे दिसंबर 2025 में अदालत ने घोषित अपराधी करार दिया।

फिरोजाबाद मामले में भी सज़ा

इससे पहले 26 सितंबर को NCB ने बताया था कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 2021 में 441 किलो गांजा बरामद होने के मामले में विशेष एनडीपीएस अदालत ने नौ तस्करों को दोषी ठहराते हुए 10 से 20 साल तक के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। ये फैसले संकेत देते हैं कि अदालतें नशीले पदार्थों की तस्करी के मामलों में कड़ा रुख अपना रही हैं।

पुलिस की अपील और आगे की जाँच

अवंतीपोरा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशीले पदार्थों के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रहेगा। पुलिस ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे ड्रग्स से जुड़ी किसी भी गतिविधि की जानकारी अधिकारियों के साथ साझा करें और इस अभियान में सहयोग करें।

मौजूदा मामले में जाँच जारी है और अन्य संभावित संदिग्धों एवं आपूर्ति श्रृंखला का पर्दाफाश करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन असली परीक्षा यह है कि क्या इन गिरफ्तारियों से आपूर्ति श्रृंखला के बड़े सूत्रधारों तक पहुँचा जा सकता है। सिर्फ 'कैरियर' स्तर पर कार्रवाई से नेटवर्क टूटता नहीं — जब तक फंडिंग और लॉजिस्टिक्स की जड़ें नहीं खोदी जातीं।
RashtraPress
30 सितंबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अवंतीपोरा में क्या बरामद हुआ और कितना?
पुलिस ने अवानपोरा इलाके से 18 किलो 236 ग्राम चरस पाउडर जैसा संदिग्ध पदार्थ बरामद किया है। पदार्थ की प्रकृति की पुष्टि जाँच के बाद होगी।
इस मामले में कौन गिरफ्तार हुआ है?
गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद यूसुफ वानी, पुत्र गुलाम हसन वानी, निवासी अवानपोरा के रूप में हुई है। उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं में FIR दर्ज की गई है।
एनडीपीएस एक्ट के तहत क्या कार्रवाई होती है?
नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध कब्जे पर कड़ी सजा का प्रावधान है। हाल के फैसलों में होशियारपुर और फिरोजाबाद के मामलों में दोषियों को 10 से 20 साल तक की सजा सुनाई गई है।
NCB ने हाल में किन मामलों में सजा दिलाई है?
NCB ने 2019 के पंजाब-जम्मू-कश्मीर पोस्त तस्करी मामले में दो दोषियों को 11-11 साल की सजा और ₹2-2 लाख जुर्माने की जानकारी दी। इसके अलावा 2021 के फिरोजाबाद 441 किलो गांजा मामले में 9 तस्करों को 10 से 20 साल की सजा सुनाई गई।
आगे की जाँच में पुलिस क्या पता लगाने की कोशिश कर रही है?
पुलिस बरामद संदिग्ध पदार्थ के स्रोत और गंतव्य का पता लगाने के साथ-साथ मामले से जुड़े अन्य संभावित व्यक्तियों और तस्करी नेटवर्क की जाँच कर रही है।
राष्ट्र प्रेस
सिलसिला

जुड़े बिंदु

इस ख़बर के पीछे की कड़ियाँ — सबसे नई पहले।

8 बिंदु
  1. नवीनतम 1 महीना पहले
  2. 2 महीने पहले
  3. 4 महीने पहले
  4. 5 महीने पहले
  5. 5 महीने पहले
  6. 5 महीने पहले
  7. 5 महीने पहले
  8. 7 महीने पहले