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दिल्ली में 57.8 किलो प्रतिबंधित पटाखे बरामद, अशोक नगर का सप्लायर गिरफ्तार

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दिल्ली में 57.8 किलो प्रतिबंधित पटाखे बरामद, अशोक नगर का सप्लायर गिरफ्तार

सारांश

दीपावली से पहले दिल्ली पुलिस की AATS ने दो बड़ी कार्रवाइयों में पहले मंडोली से 567 किलो और फिर अशोक नगर से 57.8 किलो प्रतिबंधित पटाखे जब्त किए। दोनों मामलों में गिरफ्तारियाँ हुईं और FIR दर्ज की गई, जो राजधानी में अवैध पटाखा आपूर्ति नेटवर्क पर कसती पुलिसिया पकड़ को दर्शाता है।

मुख्य बातें

दिल्ली पुलिस AATS ने 21 अक्टूबर 2026 को अशोक नगर से 57.8 किलोग्राम प्रतिबंधित पटाखे जब्त किए।
आरोपी विशाल (35) , अशोक नगर निवासी, पहले भी तीन आपराधिक मामलों में संलिप्त रहा है।
ऑपरेशन का नेतृत्व AATS प्रभारी इंस्पेक्टर दीपक पांडे ने किया; ज्योति नगर थाने में FIR दर्ज।
इसी महीने 12 अक्टूबर को मंडोली में 567.30 किलोग्राम पटाखे जब्त, एक अन्य व्यक्ति गिरफ्तार।
मंडोली मामले में BNS धारा 288 और विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 9बी के तहत FIR दर्ज।

दिल्ली पुलिस के उत्तर-पूर्वी जिले की एंटी-ऑटो थेफ्ट स्क्वॉड (AATS) ने 21 अक्टूबर 2026 को अशोक नगर इलाके से प्रतिबंधित पटाखों के एक सप्लायर को धर-दबोचा और उसके कब्जे से 57.8 किलोग्राम प्रतिबंधित पटाखे जब्त किए। आरोपी की पहचान अशोक नगर निवासी विशाल (35 वर्ष) के रूप में हुई है, जो कथित तौर पर जिले में इन प्रतिबंधित सामग्रियों की अवैध आपूर्ति में संलिप्त था।

ऑपरेशन का विवरण

पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर चलाए गए एक विशेष अभियान के तहत हुई। टीम का नेतृत्व उत्तर-पूर्व जिले के AATS प्रभारी इंस्पेक्टर दीपक पांडे कर रहे थे। गुप्त सूचना मिलने पर टीम ने अशोक नगर में जाल बिछाया और विशाल को उस समय पकड़ा, जब वह प्रतिबंधित पटाखों से भरे कई बोरे लेकर जा रहा था। बरामद पटाखों का कुल वजन 57.8 किलोग्राम दर्ज किया गया।

मामला दर्ज, जाँच शुरू

इस बरामदगी के बाद ज्योति नगर पुलिस स्टेशन में 21 अक्टूबर को प्राथमिकी दर्ज की गई और मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी विशाल पहले भी तीन आपराधिक मामलों में संलिप्त रहा है, जिससे उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि का पता चलता है।

मंडोली में पहले भी हुई थी बड़ी कार्रवाई

गौरतलब है कि इसी महीने की शुरुआत में AATS और हर्ष विहार पुलिस स्टेशन की संयुक्त टीम ने मंडोली गाँव में पटाखों के एक अवैध भंडारण केंद्र का भंडाफोड़ किया था। 12 अक्टूबर को गश्त के दौरान मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने मंडोली के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास गली नंबर 12 में एक मकान की पहली मंजिल पर छापा मारा। वहाँ कार्टन और बोरियों में भरे 567.30 किलोग्राम पटाखे और पटाखा निर्माण सामग्री बरामद हुई, और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।

कानूनी धाराएँ और दंडात्मक कार्यवाही

मंडोली मामले में हर्ष विहार पुलिस स्टेशन में BNS की धारा 288 तथा विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 9बी के तहत FIR दर्ज की गई। बरामद सामग्री के नमूने लिए गए और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए उसे जब्त कर लिया गया। यह ऐसे समय में आया है जब दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए पटाखों पर सख्त प्रतिबंध लागू हैं और दीपावली का त्योहार नज़दीक है।

आगे क्या होगा

दोनों मामलों की जाँच जारी है और पुलिस प्रतिबंधित पटाखों की आपूर्ति श्रृंखला का पता लगाने में जुटी है। अधिकारियों के अनुसार, आने वाले दिनों में और भी ऐसे अभियान चलाए जाएँगे, ताकि दिल्ली में अवैध पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके।

संपादकीय दृष्टिकोण

लेकिन आपूर्ति श्रृंखला हर साल दीपावली से पहले सक्रिय हो जाती है। AATS जैसी गैर-विशेषज्ञ इकाई का पटाखा जब्ती में बार-बार उपयोग यह सवाल खड़ा करता है कि क्या दिल्ली के पास इस समस्या से निपटने के लिए समर्पित तंत्र है। दो हफ्तों में 600 किलो से अधिक पटाखे पकड़े जाना आपूर्ति की व्यापकता का संकेत देता है, जो महज दो गिरफ्तारियों से खत्म नहीं होगी।
RashtraPress
22 अक्टूबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

दिल्ली पुलिस ने अशोक नगर में क्या बरामद किया?
दिल्ली पुलिस की AATS ने 21 अक्टूबर 2026 को अशोक नगर से 57.8 किलोग्राम प्रतिबंधित पटाखे जब्त किए और सप्लायर विशाल (35) को गिरफ्तार किया। ज्योति नगर थाने में मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है।
गिरफ्तार आरोपी विशाल की आपराधिक पृष्ठभूमि क्या है?
पुलिस के अनुसार विशाल पहले भी तीन आपराधिक मामलों में संलिप्त रहा है। वह अशोक नगर, दिल्ली का निवासी है और जिले में प्रतिबंधित पटाखों की अवैध आपूर्ति करता था।
मंडोली पटाखा छापे में क्या हुआ था?
12 अक्टूबर 2026 को AATS और हर्ष विहार पुलिस स्टेशन की संयुक्त टीम ने मंडोली गाँव में एक मकान की पहली मंजिल पर छापा मारा और 567.30 किलोग्राम पटाखे तथा निर्माण सामग्री जब्त की। एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर BNS धारा 288 और विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 9बी के तहत FIR दर्ज की गई।
दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है?
दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या के चलते प्रतिबंधित पटाखों की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर सख्त रोक लगाई गई है। दीपावली के आसपास यह प्रतिबंध विशेष रूप से लागू किया जाता है क्योंकि पटाखों से वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक स्तर तक पहुँच जाता है।
इन मामलों में क्या कानूनी कार्यवाही हुई है?
अशोक नगर मामले में ज्योति नगर थाने में FIR दर्ज कर जाँच जारी है। मंडोली मामले में हर्ष विहार थाने में BNS की धारा 288 और विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 9बी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
राष्ट्र प्रेस
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