क्या हीरा ग्रुप फ्रॉड केस में ईडी ने नोहेरा शेख की 19.64 करोड़ की संपत्ति नीलाम की?

Click to start listening
क्या हीरा ग्रुप फ्रॉड केस में ईडी ने नोहेरा शेख की 19.64 करोड़ की संपत्ति नीलाम की?

सारांश

ईडी ने हीरा ग्रुप की प्रमुख नोहेरा शेख की 19.64 करोड़ की संपत्ति नीलाम की। क्या यह पीड़ित निवेशकों की मदद करेगा? जानें इस मामले की पूरी जानकारी।

Key Takeaways

  • ईडी ने 19.64 करोड़ की संपत्ति नीलाम की।
  • नोहेरा शेख पर गंभीर आरोप हैं।
  • पीड़ित निवेशकों को राहत मिलेगी।
  • 428 करोड़ की संपत्तियां कुर्क की गई हैं।
  • सुप्रीम कोर्ट ने नीलामी को मंजूरी दी।

हैदराबाद, 21 नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हीरा ग्रुप की प्रमुख नोहेरा शेख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक गंभीर मामले में एक बड़ी सफलता हासिल की है। ईडी के हैदराबाद जोनल कार्यालय ने नोहेरा शेख की कुर्क की गई एक अचल संपत्ति को 19.64 करोड़ रुपए में सफलतापूर्वक नीलाम कर दिया।

इस संपत्ति का रजिस्ट्रेशन शुक्रवार को खरीदार के नाम पर उप-पंजीयक कार्यालय में पूर्ण हुआ।

ईडी ने 16 अगस्त 2019 को अनंतिम कुर्की आदेश के तहत इस संपत्ति को जब्त किया था। नोहेरा शेख पर गंभीर आरोप है कि उसने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम पर आम लोगों से करीब 5,978 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इकट्ठा की। लोगों को यह वादा किया गया था कि उन्हें हर साल 36 प्रतिशत से अधिक का मुनाफा मिलेगा, लेकिन न तो ब्याज दिया गया और न ही मूल रकम लौटाई गई। इससे हजारों परिवार ठगा महसूस कर रहे हैं।

तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल समेत कई राज्यों की पुलिस ने नोहेरा शेख और उसके सहयोगियों के खिलाफ धोखाधड़ी के दर्जनों मामले दर्ज किए हैं। इन्हीं एफआईआर के आधार पर ईडी ने धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत जांच शुरू की।

जांच में यह पता चला कि ठगी से प्राप्त काले धन का उपयोग नोहेरा शेख ने अपने नाम, अपनी कंपनियों के नाम और रिश्तेदारों के नाम पर कई महंगी संपत्तियां खरीदने में किया। अब तक ईडी ने इस मामले में लगभग 428 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की हैं और हैदराबाद की विशेष पीएमएलए अदालत में अभियोजन शिकायत के साथ-साथ अतिरिक्त शिकायत भी पेश की जा चुकी है।

पीड़ितों को जल्द राहत देने के उद्देश्य से ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया था कि कुर्क संपत्तियों की नीलामी कर उस राशि को ठगे गए निवेशकों में बांटा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसे मंजूरी दे दी। इसके बाद ईडी ने सरकारी कंपनी एमएसटीसी के प्लेटफॉर्म पर इन संपत्तियों की ई-नीलामी शुरू की। अब तक नीलामी से 25 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं, जबकि सफल बोली लगाने वालों से जल्द ही 68.63 करोड़ रुपए और जमा होने की उम्मीद है। कुल मिलाकर अब तक की नीलामी से 93.63 करोड़ रुपए की राशि आने का अनुमान है। कई और कुर्क संपत्तियों की नीलामी जल्द की जाएगी, जिससे यह राशि और बढ़ेगी।

ईडी ने स्पष्ट किया है कि नीलामी से प्राप्त पूरी राशि हीरा ग्रुप के फ्रॉड में ठगे गए हजारों निवेशकों को लौटाई जाएगी। शुक्रवार को 19.64 करोड़ रुपए की संपत्ति के रजिस्ट्रेशन के साथ यह प्रक्रिया और तेज हो गई है। पीड़ितों के लिए यह एक बड़ी राहत की खबर है। कई वर्षों से अपनी जमा पूंजी वापस पाने की आशा लगाए लोग अब उम्मीद कर सकते हैं कि उनकी मेहनत की कमाई जल्द उनके पास लौट आएगी।

Point of View

नोहेरा शेख के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले ने कई लोगों को प्रभावित किया है। यह आवश्यक है कि पीड़ित निवेशकों को न्याय मिले और उनकी जमा पूंजी वापस लौटाई जाए। सरकार और ईडी की कार्रवाई से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि ऐसे मामले भविष्य में न हों। हमें इस मुद्दे पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
NationPress
28/11/2025

Frequently Asked Questions

ईडी ने नीलामी कब की?
ईडी ने 19.64 करोड़ की संपत्ति की नीलामी 21 नवंबर को की।
नोहेरा शेख पर क्या आरोप हैं?
नोहेरा शेख पर आरोप है कि उसने हीरा ग्रुप के नाम पर लोगों से 5,978 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इकट्ठा की।
नीलामी से प्राप्त राशि का क्या होगा?
नीलामी से प्राप्त राशि पीड़ित निवेशकों को लौटाई जाएगी।
कितनी संपत्तियां ईडी ने अब तक कुर्क की हैं?
ईडी ने अब तक लगभग 428 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की हैं।
क्या सुप्रीम कोर्ट ने नीलामी को मंजूरी दी?
हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कुर्क संपत्तियों की नीलामी को मंजूरी दी।
Nation Press