क्या हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए आयु सीमा में 5 साल की छूट का बड़ा फैसला लिया?
सारांश
Key Takeaways
- हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों को आयु सीमा में 5 साल की छूट दी है।
- यह छूट पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आवेदन करने में मदद करेगी।
- इससे रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे।
- सरकार ने सभी विभागों को इस निर्णय को लागू करने के निर्देश दिए हैं।
- अग्निवीर योजना के तहत भर्ती के जवानों को यह लाभ मिलेगा।
चंडीगढ़, 11 नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए एक महत्वपूर्ण और प्रशंसनीय निर्णय लिया है। मंगलवार को, सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में सीधी भर्ती के दौरान आयु सीमा में छूट देने की घोषणा की है। इस निर्णय के तहत पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती में 5 साल तक की छूट मिलेगी।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संबंध में एक आधिकारिक पत्र जारी किया है, जिसमें यह बताया गया है कि जब हरियाणा के निवासी अग्निवीर अपनी सैन्य सेवा पूरी करके राज्य सरकार की नौकरियों के लिए आवेदन करेंगे, तो उन्हें ऊपरी आयु सीमा में राहत मिलेगी।
सरकार के आदेश के अनुसार, ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों पर भर्ती के दौरान पूर्व अग्निवीरों को तीन साल की छूट दी जाएगी। वहीं, जो अग्निवीर पहले बैच के हैं, उन्हें पांच साल की आयु छूट का विशेष लाभ मिलेगा। इसका अर्थ है कि जो जवान चार साल की सेवा पूरी करके लौटते हैं, उनके लिए सरकारी नौकरी के अवसर बढ़ गए हैं।
यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अग्निवीर योजना के तहत भर्ती किए गए जवान चार साल की सेवा के बाद लौटते हैं और कई बार उनकी उम्र सामान्य भर्ती की सीमा से ऊपर चली जाती है। इस फैसले से उन्हें पुनः रोजगार पाने और समाज में अपनी नई भूमिका निभाने का एक सुनहरा अवसर मिलेगा।
यह आदेश हरियाणा के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों पर लागू होगा। सरकार ने निर्देश दिया है कि सभी विभाग इस निर्णय को पूरी ईमानदारी और दृढ़ता से लागू करें ताकि किसी भी योग्य अग्निवीर को उसका अधिकार मिल सके।
गौरतलब है कि हरियाणा में अब तक कुल 7,228 अग्निवीर भर्ती हुए हैं। इनमें पहले बैच में 2,227, दूसरे बैच में 2,893 और तीसरे बैच में 2,108 अग्निवीर शामिल हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पहले बैच के 2,227 अग्निवीरों को पांच साल की आयु छूट का लाभ दिया जाएगा।