क्या तमिलनाडु की कैटरिंग कंपनी ने डिजाइनर पर 12 करोड़ रुपये के नुकसान का आरोप लगाया?

सारांश
Key Takeaways
- कंपनी ने 12.5 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा किया है।
- सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद हुआ है।
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यवसायिक प्रतिष्ठा के बीच संघर्ष।
चेन्नई, 17 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। एक कैटरिंग कंपनी ने मद्रास उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि पिछले 15 दिनों में उसके भोजन और खानपान सेवा के 12.5 करोड़ रुपये के अनुबंध रद्द कर दिए गए हैं। यह रद्दीकरण कथित तौर पर कॉस्ट्यूम डिजाइनर जॉय क्रिजिल्डा द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए अपमानजनक पोस्ट के कारण हुआ।
कंपनी, जिसका नाम मधमपट्टी थांगवेलु हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड है, ने कहा कि उनके ‘मधमपट्टी पकाशाला’ ब्रांड को भारी नुकसान हुआ है। कंपनी का दावा है कि क्रिजिल्डा, जो कहती हैं कि उन्होंने कंपनी के निदेशक रंगराज से शादी की है, ने सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाना शुरू कर दिया।
वरिष्ठ वकील पी.एस. रमन ने न्यायमूर्ति एन. सेंथिलकुमार के सामने, विजयन सुब्रमण्यन की सहायता से, यह तर्क रखा कि सोशल मीडिया पोस्ट में इस्तेमाल किए गए हैशटैग गलत संदेश फैला रहे हैं।
रमन ने अदालत को बताया कि कंपनी की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचा है और ग्राहक अनुबंधों से पीछे हट रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि डिजाइनर को ऐसे हैशटैग का उपयोग करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी की जानी चाहिए।
क्रिजिल्डा की ओर से वरिष्ठ वकील एस. प्रभाकरन ने इस याचिका का विरोध करते हुए कंपनी द्वारा 12.5 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा खारिज किया। उन्होंने कहा कि शिकायत में ऐसा कोई ठोस दावा नहीं किया गया है और यह केवल मौखिक रूप से कहा गया है।
प्रभाकरन ने अपनी मुवक्किल के सोशल मीडिया पोस्ट का बचाव करते हुए कहा कि यह उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है, जिस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने क्रिजिल्डा के बयान का हवाला देते हुए कहा, "शादी के बाद मुझे धोखा मिला है। अब मैं गर्भावस्था के अंतिम चरण में हूं। मेरा जीवन बर्बाद हो गया है।"
वकील ने यह भी प्रश्न उठाया कि कंपनी अपने निदेशक को क्यों बचा रही है, जबकि क्रिजिल्डा ने 29 अगस्त को रंगराज के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।