क्या इमीग्रेशन एंड फॉरेनर्स ऐक्ट लागू होने से अवैध घुसपैठियों पर शिकंजा कसना आसान होगा?

सारांश
Key Takeaways
- इमीग्रेशन एंड फॉरेनर्स ऐक्ट, 2025 अब लागू हो गया है।
- राजस्थान में अवैध निवासियों की संख्या कम करने में मदद मिलेगी।
- धर्मांतरण कानून की भी सख्त आवश्यकता है।
- सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था का पालन करना आवश्यक है।
- प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन सेवा कार्यों में मनाया जाएगा।
जयपुर, 2 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। भारत में इमीग्रेशन एंड फॉरेनर्स ऐक्ट, 2025 1 सितंबर से लागू हो चुका है। राजस्थान के उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा ने इस सरकारी निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि अब देश में अवैध घुसपैठियों पर शिकंजा कसना और भी सरल हो जाएगा।
बैरवा ने राष्ट्र प्रेस से बातचीत में बताया कि पहले हमारे राज्य में कई लोग अवैध रूप से निवास कर रहे थे। हाल के समय में ऐसे कई व्यक्तियों को हटाया गया, लेकिन इसके लिए हमें पहले अनुमति लेनी पड़ती थी। अब जब यह अधिनियम लागू हो गया है, तो यह प्रक्रिया हमारे लिए और भी सुगम हो जाएगी।
धर्मांतरण कानून को लेकर प्रेम चंद बैरवा ने कहा कि राजस्थान में इस कानून की बेहद आवश्यकता थी। धर्मांतरण के मामलों में बढ़ोतरी के चलते इसे लाना अत्यंत जरूरी हो गया था। इस कानून में कठोर दंडात्मक प्रक्रियाएं शामिल हैं।
एसआईआर की आपत्तियों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय सीमा बढ़ाने के मुद्दे पर बैरवा ने कहा कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने ही आपत्तियों की समय सीमा बढ़ाने से मना कर दिया, तो विपक्ष को समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं हो सकता। उन्हें देश के विकास में भागीदारी की बात करनी चाहिए, न कि जनता के बीच भ्रम फैलाने का कार्य करना चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित सेवा पखवाड़े के कार्यक्रम को लेकर बैरवा ने कहा कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन सेवा कार्यों के रूप में मनाया जाता है। इसलिए हम अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर विभिन्न सेवाओं का आयोजन करते हैं, और इस बार भी इसकी योजना बना ली गई है।