क्या झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ रांची पुलिस की जांच पर रोक लगाई?

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क्या झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ रांची पुलिस की जांच पर रोक लगाई?

सारांश

झारखंड हाईकोर्ट ने रांची पुलिस की जांच पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। यह मामला ईडी कार्यालय में संतोष कुमार के साथ हुई कथित मारपीट से जुड़ा है। हाईकोर्ट का यह फैसला ईडी अधिकारियों के लिए राहत की खबर है। जानिए इस मामले का पूरा विवरण।

Key Takeaways

  • झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ जांच पर रोक लगाई।
  • राज्य सरकार को सात दिन में जवाब देने का निर्देश।
  • अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी।
  • सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का आदेश।
  • ईडी कार्यालय की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को दी गई।

रांची, 16 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। झारखंड हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी संतोष कुमार के साथ ईडी कार्यालय में हुई कथित मारपीट के मामले में रांची पुलिस की जांच पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह आदेश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की पीठ ने ईडी द्वारा दायर की गई क्रिमिनल रिट पर सुनवाई के दौरान पारित किया।

हाईकोर्ट ने कहा कि किसी केंद्रीय एजेंसी के कामकाज में बाधा नहीं डाली जा सकती। कोर्ट ने माना कि मौजूदा हालात में ईडी के खिलाफ की जा रही पुलिस कार्रवाई से केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है। इसी आधार पर रांची पुलिस की जांच पर अंतरिम रोक लगाई गई है। राज्य सरकार को इस मामले में सात दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है, जबकि ईडी अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने वाले प्रतिवादी संतोष कुमार को दस दिनों के भीतर अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है।

कोर्ट ने ईडी कार्यालय की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ, बीएसएफ या किसी अन्य अर्धसैनिक बल को सौंपने का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त, एसएसपी रांची को भी ईडी कार्यालय की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी को निर्धारित की गई है, जिससे ईडी के उन दो अधिकारियों को बड़ी राहत मिली है, जिनके खिलाफ रांची के एयरपोर्ट थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कोर्ट ने ईडी को अपने कार्यालय से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है।

दरअसल, ईडी ने गुरुवार को रांची स्थित अपने कार्यालय में झारखंड पुलिस द्वारा की गई जांच और कथित छापेमारी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। ईडी की ओर से दाखिल याचिका में मांग की गई है कि पूरे मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराई जाए। याचिका में रांची एयरपोर्ट थाना में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने और राज्य पुलिस की जांच पर रोक लगाने का भी आग्रह किया गया है।

गौरतलब है कि इस विवाद की शुरुआत पेयजल स्वच्छता विभाग (पीएचईडी) के कर्मचारी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी संतोष कुमार द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर से हुई थी। संतोष कुमार ने आरोप लगाया था कि 12 जनवरी को रांची स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ के दौरान उसके साथ मारपीट, दुर्व्यवहार और प्रताड़ना की गई। इस शिकायत के आधार पर रांची पुलिस की टीम ईडी कार्यालय पहुंची थी, जिसके बाद ईडी और राज्य पुलिस के बीच तनाव की स्थिति बन गई।

Point of View

बल्कि यह राज्य सरकार के लिए भी एक सबक है कि केंद्रीय एजेंसियों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।
NationPress
16/01/2026

Frequently Asked Questions

झारखंड हाईकोर्ट का निर्णय क्या है?
हाईकोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ रांची पुलिस की जांच पर रोक लगाई है और राज्य सरकार को जवाब देने के लिए सात दिन का समय दिया है।
संतोष कुमार का आरोप क्या है?
संतोष कुमार ने आरोप लगाया है कि 12 जनवरी को ईडी कार्यालय में पूछताछ के दौरान उनके साथ मारपीट और दुर्व्यवहार किया गया।
अगली सुनवाई कब होगी?
इस मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी को निर्धारित की गई है।
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