क्या कटरा में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है? प्रशासन ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खाली करने का आदेश दिया

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क्या कटरा में भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है? प्रशासन ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खाली करने का आदेश दिया

सारांश

कटरा में भूस्खलन के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने होटल और धर्मशालाओं को खाली करने का आदेश जारी किया है। जानें इस आदेश का क्या महत्व है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम।

Key Takeaways

  • कटरा में भूस्खलन का खतरा बढ़ा है।
  • व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खाली करने का आदेश दिया गया है।
  • श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है।
  • यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जारी किया गया है।
  • स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पूर्व सूचना नहीं दी गई।

कटरा, 31 अगस्त (राष्ट्र प्रेस)। जम्मू-कश्मीर के कटरा क्षेत्र में हाल ही में हुए भूस्खलन के कारण प्रशासन ने होटल और धर्मशालाओं को खाली करने का निर्देश दिया है। प्रशासन ने कटरा में भूस्खलन के बढ़ते खतरे को देखते हुए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खाली करने का आदेश दिया है।

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के उपमंडल मजिस्ट्रेट कटरा कार्यालय ने यह आदेश रविवार को जारी किया।

इसमें उल्लेख किया गया है कि कटरा उपमंडल में हाल के दिनों में भारी बारिश और खराब मौसम के चलते बालिनी ब्रिज और शनि मंदिर के पास कदमाल में बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ है। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर सड़कें भी धंस गई हैं। इससे क्षेत्र में भविष्य में भूस्खलन और नुकसान का खतरा बढ़ गया है।

कटरा उपमंडल के मजिस्ट्रेट पीयूष धोत्रा ने श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए कटरा आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तुरंत प्रभाव से बालिनी ब्रिज से दर्शनी ड्योढ़ी और बालिनी ब्रिज से एशिया चौक तक के क्षेत्र में स्थित सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों (जैसे होटल, धर्मशालाओं आदि) को खाली करने का आदेश दिया है।

यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है।

आदेश के अनुसार, इन प्रतिष्ठानों को तब तक खाली रखा जाएगा जब तक कि कार्यकारी अभियंता, पीडब्ल्यूडी (आरएंडबी), कटरा से सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं होता। यह कदम क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है, क्योंकि क्षेत्र भूस्खलन के प्रति संवेदनशील हो गया है।

आदेश में कहा गया है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पूर्व सूचना देना संभव नहीं था, इसलिए यह आदेश एकपक्षीय रूप से जारी किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

उपमंडल मजिस्ट्रेट ने सभी संबंधित पक्षों से इस आदेश का पालन करने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहयोग करने की अपील की है।

Point of View

जो न केवल स्थानीय लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखता है, बल्कि श्रद्धालुओं की यात्रा को भी सुरक्षित बनाता है। सरकार की इस पहल से यह स्पष्ट होता है कि वे प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सजग हैं और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं।
NationPress
31/08/2025

Frequently Asked Questions

कटरा में भूस्खलन का कारण क्या है?
कटरा में हाल की भारी बारिश और खराब मौसम के कारण भूस्खलन हुआ है।
व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को कब तक खाली रहना होगा?
इन प्रतिष्ठानों को तब तक खाली रहना होगा जब तक कि सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं होता।
क्या इस आदेश का उल्लंघन करने पर दंड है?
जी हाँ, उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कड़ी कार्रवाई होगी।