क्या अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकालने के लिए नियम जरूरी हैं: डोनाल्ड ट्रंप?
सारांश
Key Takeaways
- अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने के लिए नीति की आवश्यकता।
- नया बायोमेट्रिक नियम लागू होगा।
- ट्रंप ने अपराध की स्थिति में सुधार की बात की।
नई दिल्ली, 3 नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। अमेरिका ने हाल ही में आव्रजन से संबंधित एक नया नियम पेश किया है। इसी बीच, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से देश में आए लोगों को बाहर जाना होगा और इसके लिए हमें एक ठोस नीति बनानी होगी।
ट्रंप ने सीबीएस को दिए एक साक्षात्कार में कहा, "हमें एक नीति की आवश्यकता है। यह नीति स्पष्ट होनी चाहिए कि यदि आप अवैध रूप से अमेरिका में आए हैं, तो आपको बाहर जाना होगा। हालांकि, आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर आप बाहर जाते हैं, तो हम आपके लिए काम करेंगे, ताकि आप कानूनी तरीके से हमारे देश में लौट सकें।"
उन्होंने आगे कहा, "इस कार्य में समय लगता है क्योंकि मैं मानता हूं कि लगभग 2.5 करोड़ लोग हमारे देश में आए हैं। उनमें से कई यहां नहीं होने चाहिए थे। हम अपने शहरों को साफ कर रहे हैं। मैं अपराध पर टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन मैंने अपराध की स्थिति में सुधार किया है।"
ट्रंप ने आईसीई ऑपरेशनों पर भी बात की और कहा, "हमें लोगों को बाहर निकालना होगा। इनमें कई हत्यारे शामिल हैं।"
इसके अलावा, ज्ञात हो कि अमेरिका में आव्रजन का लाभ उठाने के लिए आवेदन करने वाले लोगों को डीएनए के साथ बायोमेट्रिक डेटा प्रदान करना अनिवार्य होगा। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) ने एक नया प्रस्ताव पेश किया है, जिसके अनुसार सभी आवेदकों को उम्र या आवेदन के प्रकार की परवाह किए बिना बायोमेट्रिक जानकारी देनी होगी।
यह नियम विशेष रूप से प्राकृतिककरण, शरण, कार्य परमिट और स्थायी निवास के लिए लागू होगा। प्रस्ताव के अनुसार, डीएचएस को चेहरे और आंखों की पुतलियों के स्कैन, उंगलियों के निशान, आवाज के निशान और हस्ताक्षरों सहित विस्तृत बायोमेट्रिक जानकारी इकट्ठा करनी होगी।
कुछ मामलों में जैविक लिंग के प्रमाण के लिए डीएनए नमूने भी लिए जा सकते हैं। नियम के अनुसार, "डीएचएस द्वारा तय किए गए आव्रजन-संबंधी लाभ अनुरोध करने वाले सभी व्यक्तियों को बायोमेट्रिक्स जमा करने के लिए उपस्थित होना होगा, भले ही उनकी उम्र कुछ भी हो।"