क्या महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी 2026 तक कराए जाएंगे?

Click to start listening
क्या महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी 2026 तक कराए जाएंगे?

सारांश

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में लंबे समय से लंबित स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सख्त आदेश दिया है। सभी प्रक्रियाएं 31 जनवरी 2026 तक पूरी की जानी चाहिए। क्या यह चुनाव समय पर होंगे? जानें सभी महत्वपूर्ण विवरण।

Key Takeaways

  • सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों की तारीख को नहीं बढ़ाने का आदेश दिया है।
  • 31 अक्टूबर तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए।
  • चुनाव आयोग को कर्मचारियों की नियुक्ति में तेजी लानी होगी।

नई दिल्ली, 16 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग को स्पष्ट आदेश दिया है कि राज्य में लंबे समय से लंबित स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी 2026 तक हर हाल में कराए जाने चाहिए। अदालत ने कहा कि चुनाव की तारीख बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और सभी प्रक्रियाओं को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा किया जाए।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि 31 अक्टूबर तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि चुनाव प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए कर्मचारियों को रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में तुरंत नियुक्त किया जाए।

राज्य निर्वाचन आयोग को आदेश दिया गया है कि दो सप्ताह के भीतर कर्मचारियों की सूची मुख्य सचिव को सौंपें, ताकि चुनाव की तैयारियों में किसी भी प्रकार की देरी न हो।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से यह भी कहा कि ईवीएम की उपलब्धता को लेकर 31 नवंबर तक एक हलफनामा दाखिल किया जाए। सरकार ने अदालत को बताया कि राज्य के पास वर्तमान में 65,000 ईवीएम मशीनें हैं और लगभग 50,000 अतिरिक्त मशीनों की आवश्यकता है। इसके लिए ऑर्डर दिए जा चुके हैं।

सुनवाई के दौरान अदालत ने महाराष्ट्र सरकार की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि सरकार की निष्क्रियता और देरी उसकी अक्षमता को दर्शाती है। कोर्ट ने सवाल किया कि मई में दिए गए आदेश के बावजूद अब तक चुनाव क्यों नहीं कराए गए।

असल में, सुप्रीम कोर्ट ने मई 2024 में एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए चार महीने के भीतर यानी सितंबर के अंत तक चुनाव कराने का निर्देश दिया था। यह चुनाव 2022 से लंबित थे, क्योंकि ओबीसी आरक्षण से जुड़ी मुकदमेबाजी के चलते इन्हें टाल दिया गया था।

महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि राज्य में पहली बार एक साथ 29 नगर निगमों के चुनाव कराए जाने हैं। इतने बड़े स्तर पर चुनाव आयोजित करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट इस दलील से संतुष्ट नहीं हुआ और जनवरी 2026 तक चुनाव कराना अनिवार्य कर दिया।

Point of View

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों का समय पर होना लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश निश्चित रूप से चुनाव प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए आवश्यक है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस आदेश का पालन करें।
NationPress
16/09/2025

Frequently Asked Questions

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव कब होंगे?
स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी 2026 तक कराए जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को क्या निर्देश दिए हैं?
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कर्मचारियों की सूची दो सप्ताह में मुख्य सचिव को सौंपने का आदेश दिया है।
ईवीएम की स्थिति क्या है?
राज्य के पास 65,000 ईवीएम हैं, और करीब 50,000 अतिरिक्त मशीनों की आवश्यकता है।