क्या पीएम विकसित भारत रोजगार योजना से पहली बार नौकरी करने वालों को मिलेगा 15,000 रुपए?

सारांश
Key Takeaways
- पीएम-वीबीआरवाई योजना के तहत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए मिलेंगे।
- योजना का उद्देश्य 3.5 करोड़ नौकरियों का सृजन करना है।
- नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
- भुगतान एबीपीएस के माध्यम से किया जाएगा।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य बचत को बढ़ावा देना है।
नई दिल्ली, 25 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने शुक्रवार को घोषणा की है कि ईपीएफओ के साथ पहली बार पंजीकरण कराने वाले कर्मचारियों को सरकार द्वारा एक अगस्त से 15,000 रुपए का लाभ पीएम विकसित भारत रोजगार योजना (पीएम-वीबीआरवाई) के अंतर्गत दिया जाएगा।
इस योजना को पहले एम्प्लॉयमेंट-लिंक्ड इंसेंटिव (ईएलआई) स्कीम के नाम से जाना जाता था और केंद्रीय कैबिनेट ने इसे 99,446 करोड़ रुपए के बजट के साथ मंजूरी प्रदान की थी।
मंत्रालय ने बताया कि ईपीएफओ के साथ पहली बार पंजीकरण कराने वाले कर्मचारियों के लिए इस योजना के तहत दो किस्तों में एक महीने का ईपीएफ वेतन 15,000 रुपए तक दिया जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत पहली किस्त नौकरी शुरू होने के छह महीने बाद दी जाएगी और दूसरी किस्त 12 महीने की सेवा और कर्मचारी द्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद दी जाएगी।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य बचत करने की आदत को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने कहा कि प्रोत्साहन राशि का कुछ हिस्सा एक निश्चित समय के लिए सेविंग इंस्ट्रूमेंट या जमा खाते में रखा जाएगा, जिसे कर्मचारी बाद में निकाल सकेंगे।
यह योजना नियोक्ताओं को नए रोजगार सृजित करने के लिए भी प्रोत्साहित करती है, और इसका उद्देश्य मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर विशेष ध्यान देते हुए विभिन्न क्षेत्रों में नए रोजगार सृजन के लिए लाभ प्रदान करना है।
नियोक्ताओं के लिए, यह योजना सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार सृजन को कवर करेगी, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
मंत्रालय ने कहा कि नियोक्ताओं को 1 लाख रुपए तक के वेतन वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार कम से कम छह महीने तक निरंतर रोजगार वाले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए दो वर्षों तक नियोक्ताओं को 3,000 रुपए प्रति माह तक का प्रोत्साहन देगी।
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष तक बढ़ाए जाएंगे।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए ईपीएफओ-पंजीकृत प्रतिष्ठानों को कम से कम छह महीने के लिए निरंतर आधार पर कम से कम दो अतिरिक्त कर्मचारी (50 से कम कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं के लिए) या पांच अतिरिक्त कर्मचारी (50 या अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं के लिए) नियुक्त करने होंगे।
मंत्रालय ने कहा कि पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को भुगतान आधार ब्रिज पेमेंट सिस्टम (एबीपीएस) का उपयोग करके डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) मोड के माध्यम से किया जाएगा, जबकि नियोक्ताओं को भुगतान सीधे उनके PAN-लिंक्ड खातों में किया जाएगा।
मंत्रालय का कहना है कि पीएम-वीबीआरवाई योजना का उद्देश्य दो वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का सृजन करने के लिए प्रोत्साहन देना है।