क्या प्रधानमंत्री मोदी शाम 5 बजे जीएसटी पर चर्चा करेंगे?

सारांश
Key Takeaways
- जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर को लागू होंगी।
- प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन शाम 5 बजे होगा।
- संभावना है कि वे जीएसटी 2.0 सुधारों पर बात करेंगे।
- आम लोगों की आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स में कमी की जाएगी।
- स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत पर भी चर्चा हो सकती है।
नई दिल्ली, 21 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की नई दरें 22 सितंबर को लागू होने जा रही हैं। इसके पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार शाम 5 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री किस विषय पर बात करेंगे, यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन अटकलें हैं कि वे जीएसटी 2.0 सुधारों पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।
इसके अलावा, प्रधानमंत्री 'स्वदेशी' को बढ़ावा देने और 'आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण की दिशा में सरकार की अपील को भी दोहरा सकते हैं।
वह अमेरिका में एच-1बी वीजा धारकों पर हाल ही में हुई कार्रवाई, जिसका प्रभाव भारतीय तकनीकी पेशेवरों पर पड़ता है, पर भी अपने विचार साझा कर सकते हैं।
15 अगस्त को लाल किले से दिए गए अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया था कि सरकार नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लाने जा रही है, जो दिवाली तक लोगों के लिए एक उपहार सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा था कि सामान्य मानवीय जरूरतों वाली वस्तुओं पर टैक्स में भारी कमी की जाएगी।
अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा, "पिछले 8 साल से हमने जीएसटी में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। पूरे देश में टैक्स के बोझ को कम किया और व्यवस्थाओं को सरल बनाया। अब समय है कि हम एक बार फिर इसका पुनरावलोकन करें। हमने हाई पावर कमेटी को बैठाकर पुनरावलोकन शुरू किया और राज्यों से भी विचार-विमर्श किया। इसके परिणामस्वरूप 3 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में दरों में बदलाव का निर्णय लिया गया।"
फैसले के अनुसार, आम लोगों की आवश्यक वस्तुओं जैसे हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबलवेयर आदि पर जीएसटी को 18 प्रतिशत या 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। यूएचटी दूध और पहले से पैक छेना या पनीर पर जीएसटी को 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है। सभी भारतीय ब्रेड (जैसे चपाती, पराठा) पर भी जीएसटी हटा दिया गया है।
इसी प्रकार कृषि वस्तुओं, श्रम-आधारित वस्तुओं, दवाइयों, चिकित्सा उपकरणों और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पर 5 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा।
एसी, डिशवॉशिंग मशीन, छोटी कार और 350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली मोटरसाइकिल पर जीएसटी 18 प्रतिशत कर दिया गया है। ऑटो कलपुर्जे और बस, ट्रक व एंबुलेंस पर भी जीएसटी घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है।