क्या दिल्ली सरकार प्रदूषण को लेकर सख्त कदम उठा रही है, खुले में कूड़ा जलाने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना?
सारांश
Key Takeaways
- दिल्ली सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं।
- खुले में कूड़ा जलाने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना होगा।
- होटल और रेस्टोरेंट में लकड़ी के तंदूर प्रतिबंधित हैं।
- नियमों का उल्लंघन करने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
- दिल्लीवासियों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है।
नई दिल्ली, 14 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने प्रदूषण की बढ़ती समस्या के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। रविवार को, सीएम रेखा गुप्ता ने खुली जगह पर कूड़ा जलाने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने की घोषणा की।
सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए कहा कि दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने लोगों से इसमें सहयोग की अपील की।
उन्होंने कहा, "नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना निश्चित रूप से लगाया जाएगा। प्रदूषण नियंत्रण में कोई भी ढिलाई नहीं होगी।" उन्होंने आगे लिखा, "मैं सभी दिल्लीवासियों से निवेदन करती हूँ कि प्रदूषण के खिलाफ इस मुहिम में सरकार का साथ दें, नियमों का पालन करें और एक स्वच्छ और स्वस्थ दिल्ली के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं।"
सीएम ने एक 48 सेकंड का वीडियो भी साझा किया जिसमें कहा गया है कि नियमों के उल्लंघन के मामले में तत्काल कार्रवाई की जाएगी। वीडियो में बताया गया, "दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ एक सख्त अभियान शुरू कर दिया है। हर नागरिक की सेहत हमारी प्राथमिकता है। अब खुले में कूड़ा, पत्ते या प्लास्टिक जलाने पर सीधे 5,000 रुपए का जुर्माना होगा। MCD और जिला प्रशासन मौके पर कार्रवाई करेंगे।"
वीडियो में यह भी कहा गया है कि होटल और रेस्टोरेंट में कोयला और लकड़ी के तंदूर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। केवल गैस और बिजली आधारित तंदूर ही चलाए जा सकेंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना और उपकरण जब्त किए जाएंगे। दिल्ली में सड़कों पर निर्माण सामग्री का खुला भंडारण भी अब नहीं होगा। दिल्ली सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि 'कोई ढिलाई नहीं, कोई समझौता नहीं।' दिल्ली तभी साफ होगी जब दिल्ली साथ होगी।