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मोहिंदर भगत ने कहा- बेअदबी रोकने के लिए संशोधित बिल सर्वसम्मति से पारित

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मोहिंदर भगत ने कहा- बेअदबी रोकने के लिए संशोधित बिल सर्वसम्मति से पारित

सारांश

पंजाब विधानसभा ने ‘जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक-2026’ को पारित किया। कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने इसे ऐतिहासिक दिन पर पेश किया, जिससे समुदाय में आस्था बढ़ेगी।

मुख्य बातें

गुरु ग्रंथ साहिब के प्रति बेअदबी रोकने के लिए विधेयक पारित।
उम्रकैद और 20 लाख रुपए का जुर्माना।
सर्वसम्मति से सभी पार्टियों का समर्थन।
आस्था और धार्मिक भावनाओं का सम्मान।
पंजाब का माहौल सुधारने का प्रयास।

चंडीगढ़, 13 अप्रैल (राष्ट्र प्रेस)। पंजाब विधानसभा ने सोमवार को बेअदबी रोकने के लिए ‘जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक-2026’ को मंजूरी दी। इस संबंध में पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने समाचार एजेंसी राष्ट्र प्रेस से चर्चा करते हुए कहा कि पंजाबवासियों और देशवासियों को बैसाखी की बधाई।

मोहिंदर भगत ने यह भी कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि गुरु साहिब ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसी महत्वपूर्ण दिन पर, हमने सर्वसम्मति से एक पवित्र संशोधन विधेयक विधानसभा में पेश किया। हाल ही में गुरु ग्रंथ साहिब के साथ बेअदबी की घटनाएं हुई थीं, जिससे समाज में भारी आक्रोश था। इस अधिनियम में उम्रकैद और 20 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है।

पंजाब के कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि गुरु साहब की बेअदबी सिर्फ धार्मिक मुद्दा नहीं है, बल्कि इससे पंजाब का माहौल भी प्रभावित होता है। सभी लोग गुरु साहिब का सम्मान करते हैं, और इसके लिए पहले कोई सख्त कानून नहीं था। इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया गया है ताकि ऐसी घटनाएं फिर से न हों। इसमें उम्रकैद की सजा का प्रावधान है, और अगर गुरु साहिब की बेअदबी होती है तो दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सभी पार्टियों ने इसका समर्थन किया है।

कांग्रेस नेता परगट सिंह ने कहा कि इस विधेयक का कानूनी पहलू अलग है। हम चाहते हैं कि यह बिल पारित हो, लेकिन कानूनी दृष्टिकोण से इसके स्वरूप में बदलाव महत्वपूर्ण है। पहले यह एक 'राज्य बिल' था, और अब इसे 'नियामक' के रूप में देखा जा रहा है। अगर इसमें संशोधन किया गया है, तो यह आईपीसी के तहत मुकदमे में शामिल होगा, जिससे विरोधाभास उत्पन्न हो सकता है।

आम आदमी पार्टी विधायक इंदरबीर सिंह निज्जर ने कहा कि हम इस बात से खुश हैं कि यह बिल सर्वसम्मति से पारित हुआ है। इसे पेश करने की निश्चित आवश्यकता थी, और लोग इसकी मांग कर रहे थे।

संपादकीय दृष्टिकोण

इसके कानूनी पहलुओं पर भी विचार करना आवश्यक है।
RashtraPress
19 जुलाई 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य गुरु ग्रंथ साहिब के प्रति बेअदबी को रोकना है और इसके लिए कठोर दंड का प्रावधान करना है।
क्या इस विधेयक में कोई सजा का प्रावधान है?
हाँ, इस विधेयक में उम्रकैद और 20 लाख रुपए का जुर्माना निर्धारित किया गया है।
यह विधेयक कब पारित हुआ?
यह विधेयक 13 अप्रैल 2026 को पंजाब विधानसभा में पारित हुआ।
क्या सभी पार्टियों ने इस विधेयक का समर्थन किया?
हाँ, सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस विधेयक का समर्थन किया है।
क्या यह विधेयक केवल पंजाब के लिए है?
हाँ, यह विधेयक पंजाब राज्य के संदर्भ में बनाया गया है।
राष्ट्र प्रेस
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