क्या राहुल गांधी ने दोषमुक्त युवकों पर गंभीर आरोप लगाया था? मानहानि मामले में 21 अगस्त को सुनवाई

सारांश
Key Takeaways
- राहुल गांधी पर मानहानि का मामला दर्ज किया गया है।
- आरोप है कि उन्होंने दोषमुक्त युवाओं पर गलत आरोप लगाए।
- सुनवाई की अगली तारीख 21 अगस्त है।
- सीबीआई ने मामले की विवेचना की है।
- समाज में जातिगत विद्वेष को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है।
हाथरस, 28 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। उत्तर प्रदेश के हाथरस में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा बहुचर्चित गैंगरेप मामले में दोषमुक्त युवाओं के बारे में बोलना महंगा पड़ सकता है। दोषमुक्त युवाओं के परिजनों द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले की सुनवाई सोमवार को हुई, जिसमें अगली तारीख 21 अगस्त तय की गई है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने निर्णय की जानकारी होने के बावजूद न्यायालय से दोषमुक्त युवकों को सामूहिक दुष्कर्म का आरोपी बताया। यह परिवाद हाथरस की एमपी/एमएलए कोर्ट में दाखिल किया गया है।
हाथरस जिला न्यायालय के अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंढीर ने बताया कि थाना चंदपा क्षेत्र के गांव बूलगढ़ी निवासी रामकुमार उर्फ रामू ने राहुल गांधी के खिलाफ यह परिवाद दायर किया है। परिवाद में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने 12 दिसंबर 2024 को गांव बूलगढ़ी का दौरा किया और जातिगत विद्वेष बढ़ाने के लिए इस मुद्दे को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया।
उन्होंने आगे कहा कि परिवादी का आरोप है कि राहुल गांधी ने उन्हें समाज में अपमानित किया और दोषमुक्त युवाओं को सामूहिक दुष्कर्म का आरोपी बताते हुए कहा कि बलात्कारी खुले घूम रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ तीन शिकायतें अलग-अलग तारीखों पर दर्ज की गई थीं। आज हमने तीनों शिकायतों को एक साथ मिलाकर एक ही तारीख तय कर दी है। इस मामले में राहुल गांधी को नोटिस भेजा जाएगा और उनके पक्ष को भी सुना जाएगा।
उन्होंने आगे कहा कि इस मामले की विवेचना सीबीआई ने की और उसने सभी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। दो साल से अधिक समय तक ये सभी जेल में रहे और कोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया। इसके बावजूद राहुल गांधी गांव में आए और कई प्रकार की गलत बयानबाजी की।