क्या साकेत कोर्ट ने समीर मोदी की दो दिन की पुलिस हिरासत को मंजूरी दी?

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क्या साकेत कोर्ट ने समीर मोदी की दो दिन की पुलिस हिरासत को मंजूरी दी?

सारांश

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने समीर मोदी की दो दिन की पुलिस हिरासत को मंजूरी दी। यह निर्णय एक गंभीर बलात्कार मामले की जांच के संदर्भ में लिया गया है। क्या समीर मोदी इस आरोप से बच पाएंगे? जानें पूरी कहानी।

Key Takeaways

  • समीर मोदी को दो दिन की पुलिस हिरासत मिली है।
  • कोर्ट ने मामले की गहन जांच के लिए यह निर्णय लिया।
  • पीड़िता ने 2019 से शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है।
  • बचाव पक्ष ने आरोपों को खारिज किया है।
  • दिल्ली पुलिस ने साक्ष्य एकत्र करने के लिए रिमांड मांगी थी।

नई दिल्ली, 19 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। भगोड़े व्यापारी ललित मोदी के भाई समीर मोदी के खिलाफ बलात्कार के मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने शुक्रवार को अपना निर्णय सुनाया। कोर्ट ने समीर मोदी की दो दिन की पुलिस हिरासत को स्वीकृति प्रदान की।

दिल्ली पुलिस ने तीन दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे दो दिन तक सीमित रखा। यह निर्णय मामले की गहन जांच के लिए लिया गया है, जिसमें समीर मोदी पर 2019 से चल रही शारीरिक शोषण की घटनाओं का आरोप है। सुनवाई को बंद कमरे में आयोजित किया गया, ताकि पीड़िता की पहचान को सुरक्षित रखा जा सके।

18 सितंबर 2025 को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यूरोप से लौटते समय समीर मोदी को लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) के तहत हिरासत में लिया गया। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत 10 सितंबर को दर्ज एफआईआर के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया।

पीड़िता ने शिकायत में कहा कि 2019 से समीर के साथ उनके संबंध सहमति से शुरू हुए, लेकिन बाद में धोखा, धमकी और जबरदस्ती का शिकार होना पड़ा। महिला ने आरोप लगाया कि समीर ने उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी, जबकि शादी जैसे झूठे वादे करते रहे।

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दलील दी कि तीन दिन की हिरासत आवश्यक है ताकि आरोपी से विस्तृत पूछताछ की जा सके, सबूत एकत्र किए जा सकें और अन्य संभावित सह-आरोपियों की तलाश की जा सके। पुलिस का कहना था कि मामले की जटिलता को देखते हुए अतिरिक्त समय जांच को मजबूत करेगा।

हालांकि, बचाव पक्ष के वकील सिमरन सिंह ने आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे वसूली का षड्यंत्र बताया। उन्होंने कहा कि अगस्त 2025 में समीर ने उसी महिला के खिलाफ 50 करोड़ रुपए की मांग करने और ब्लैकमेल का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। वकील ने व्हाट्सएप चैट्स का हवाला देते हुए दावा किया कि यह दुर्भावनापूर्ण शिकायत है, जो समीर को फंसाने की साजिश का हिस्सा है।

Point of View

NationPress
19/09/2025

Frequently Asked Questions

समीर मोदी को कब हिरासत में लिया गया?
समीर मोदी को 18 सितंबर 2025 को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया था।
साकेत कोर्ट ने उनकी हिरासत के लिए कितने दिन की मंजूरी दी?
साकेत कोर्ट ने समीर मोदी की दो दिन की पुलिस हिरासत को मंजूरी दी।
क्या आरोप हैं समीर मोदी पर?
समीर मोदी पर 2019 से शारीरिक शोषण और बलात्कार के आरोप हैं।
क्या बचाव पक्ष ने इन आरोपों का खंडन किया है?
हाँ, बचाव पक्ष के वकील ने इन आरोपों को वसूली का षड्यंत्र बताया है।
दिल्ली पुलिस ने कितने दिन की रिमांड मांगी थी?
दिल्ली पुलिस ने तीन दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे दो दिन तक सीमित रखा।