क्या श्रीनगर पुलिस ने कुख्यात ड्रग तस्कर के पिता की दो करोड़ की संपत्ति जब्त की?
सारांश
Key Takeaways
- श्रीनगर पुलिस ने ड्रग तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की।
- दो करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई।
- यह संपत्ति कुख्यात ड्रग तस्कर के पिता के नाम पर थी।
- पुलिस का उद्देश्य नशीले पदार्थों के व्यापार को खत्म करना है।
- इस कार्रवाई ने क्षेत्र में हलचल मचाई है।
श्रीनगर, 10 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। श्रीनगर पुलिस ने ड्रग तस्करी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए लगभग दो करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति को जब्त कर लिया है। यह संपत्ति शालतेंग क्षेत्र के निवासी फैयाज अहमद भट के नाम पर थी, जो कुख्यात ड्रग तस्कर मंजूर अहमद भट का पिता है।
जब्त की गई संपत्ति में एक कनाल भूमि के साथ निर्मित तीन मंजिला मकान शामिल है। पुलिस के अनुसार, यह संपत्ति पूरी तरह से ड्रग तस्करी से प्राप्त अवैध धन से खरीदी गई थी। यह कार्रवाई नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट की धारा 68-एफ के तहत की गई है।
मंजूर अहमद भट के खिलाफ परिमपोरा थाने में इस वर्ष दर्ज एफआईआर में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8, 22 और 29 के तहत मामला चल रहा है। जांच में उसे बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों की तस्करी करने का आरोपी पाया गया है। जांच में यह भी सामने आया कि उसके पिता फैयाज अहमद भट के नाम पर दर्ज संपत्ति उसी अवैध कमाई से बनी थी।
सक्षम अधिकारी के आदेश पर बुधवार को कार्यकारी मजिस्ट्रेट और स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में संपत्ति को आधिकारिक रूप से अटैच कर दिया गया। अब इस मकान और भूमि को बेचना, किराए पर देना, गिरवी रखना या किसी भी प्रकार के बदलाव करना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
श्रीनगर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ड्रग तस्करी करने वालों की कमर तोड़ने के लिए उनकी अवैध संपत्तियों को लगातार जब्त किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि नशीले पदार्थों का कारोबार करने वालों के आर्थिक नेटवर्क को खत्म करना इस समस्या की जड़ पर चोट करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे भी ऐसी सख्त कार्रवाइयां जारी रहेंगी।
इस कार्रवाई ने क्षेत्र में ड्रग तस्करों के बीच हलचल मचा दी है और आम जनता ने पुलिस की इस मुहिम की सराहना की है।