क्या डब्ल्यूएचओ 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरप के निर्यात पर भारत का स्पष्टीकरण मांगेगा?

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क्या डब्ल्यूएचओ 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरप के निर्यात पर भारत का स्पष्टीकरण मांगेगा?

सारांश

भारत में कफ सिरप की वजह से बच्चों की मौत पर डब्ल्यूएचओ ने भारतीय अधिकारियों से जानकारी मांगी है। क्या यह निर्यात पर स्पष्टीकरण मांग रहा है? जानें इस मामले की जड़ें और इसके संभावित प्रभाव।

Key Takeaways

  • डब्ल्यूएचओ ने निर्यात पर जानकारी मांगी है।
  • कोल्ड्रिफ सिरप से बच्चों की मौतें हुई हैं।
  • नमूने में डायथिलीन ग्लाइकॉल पाया गया है।
  • कई राज्यों ने कोल्ड्रिफ की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है।
  • बच्चों के लिए दवाओं का विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है।

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। भारत में कफ सिरप के कारण बच्चों की मौतों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने बुधवार को भारतीय अधिकारियों से 'कोल्ड्रिफ' के निर्यात के संबंध में जानकारी मांगी है।

रिपोर्ट के अनुसार, डब्ल्यूएचओ यह जानने के लिए उत्सुक था कि क्या कोल्ड्रिफ का निर्यात किया गया है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर, वैश्विक स्वास्थ्य निकाय ने कोल्ड्रिफ सिरप पर वैश्विक चिकित्सा उत्पाद अलर्ट जारी करने की आवश्यकता का मूल्यांकन करने का निर्णय लिया है।

कोल्ड्रिफ कफ सिरप, जो कि तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित श्रीसन फार्मास्युटिकल्स द्वारा निर्मित है, ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में 20 से ज्यादा बच्चों की असामयिक मौत का कारण बना है।

2 अक्टूबर को, तमिलनाडु के औषधि नियंत्रण अधिकारियों ने बताया कि कोल्ड्रिफ सिरप का एक नमूना मिलावटी पाया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि नमूने में डायथिलीन ग्लाइकॉल (48.6 प्रतिशत डब्ल्यू/वी) मौजूद था, जो एक जहरीला घटक है जो स्वास्थ्य के लिए ख़तरनाक हो सकता है।

तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश जैसे कई राज्यों ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों ने भी इस पर चेतावनी जारी की है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के स्रोतों के अनुसार, सीडीएससीओ ने पहले ही दोषपूर्ण दवा निर्माता का लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है, लेकिन अंतिम निर्णय तमिलनाडु एफडीए को लेना है।

डायथिलीन ग्लाइकॉल (डीईजी) एक विषाक्त पदार्थ है जो किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है।

सीडीएससीओ के निरीक्षण में श्रीसन फार्मा की फैक्टरी में बिना बिल वाले कंटेनर पाए गए। कंपनी ने कथित तौर पर कफ सिरप में 46-48 प्रतिशत डीईजी मिला रखा था, जबकि इसकी अधिकतम सीमा केवल 0.1 प्रतिशत है।

इस बीच, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी एक सलाह में, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (डीजीएचएस) डॉ. सुनीता शर्मा ने बच्चों में कफ सिरप के विवेकपूर्ण उपयोग की सिफारिश की है।

“2 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवाएं न तो लिखी जानी चाहिए और न ही दी जानी चाहिए।”

विशिष्ट मामलों में, इसका उपयोग “कड़ी निगरानी, ​​उचित खुराक और मल्टी ड्रग कॉम्बिनेशन से बचते हुए सावधानीपूर्वक नैदानिक ​​मूल्यांकन के बाद” किया जाना चाहिए।

Point of View

और इस तरह की घटनाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि हमें औषधियों के गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। सरकार को चाहिए कि वह कड़ी कार्रवाई करे और दोषियों को दंडित करे।
NationPress
08/10/2025

Frequently Asked Questions

डब्ल्यूएचओ ने भारत से क्या जानकारी मांगी?
डब्ल्यूएचओ ने भारत से 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरप के निर्यात के संबंध में जानकारी मांगी है।
कोल्ड्रिफ कफ सिरप से कितनी बच्चों की मौत हुई है?
कोल्ड्रिफ कफ सिरप के कारण मध्य प्रदेश और राजस्थान में 20 से अधिक बच्चों की मौत हुई है।
डायथिलीन ग्लाइकॉल क्या है?
डायथिलीन ग्लाइकॉल एक जहरीला पदार्थ है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।
कफ सिरप के उपयोग में क्या सावधानी बरती जानी चाहिए?
2 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवाएं न तो लिखी जानी चाहिए और न ही दी जानी चाहिए।
सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाए हैं?
सरकार ने दोषपूर्ण दवा निर्माता का लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है।