क्या छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी?

सारांश
Key Takeaways
- भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
- हाईकोर्ट ने चुनाव याचिका पर सुनवाई जारी रखने का निर्णय लिया।
- चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन गंभीर आरोप है।
- भूपेश बघेल का भविष्य इस फैसले पर निर्भर करेगा।
- सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का दिन महत्वपूर्ण है।
नई दिल्ली, 21 जुलाई (राष्ट्र प्रेस)। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाईकोर्ट के 8 मई के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई मंगलवार को करेगा। भूपेश बघेल पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगा है।
हाईकोर्ट ने भूपेश बघेल के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई जारी रखने का निर्णय लिया है। भूपेश बघेल ने अंतरिम राहत के रूप में उनके खिलाफ हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर एकपक्षीय रोक लगाने की मांग की है। याचिका में भूपेश बघेल के चुनाव को रद्द करने की माँग की गई है।
सूचना के अनुसार, दुर्ग से भाजपा सांसद विजय बघेल ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल का चुनाव रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल ने आचार संहिता का उल्लंघन किया था। समय सीमा समाप्त होने के बाद भी भूपेश बघेल ने पाटन विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार किया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।
वास्तव में, 8 मई 2025 को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने कहा कि पूर्व सीएम और पाटन विधानसभा सीट से विधायक भूपेश बघेल के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। भूपेश बघेल की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि चुनाव याचिका में पर्याप्त सामग्री मौजूद है और इसे इस स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता।