ई-कॉमर्स निर्यात और कूरियर व्यापार में सुधार: एक अप्रैल से लागू होंगे नए नियम

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ई-कॉमर्स निर्यात और कूरियर व्यापार में सुधार: एक अप्रैल से लागू होंगे नए नियम

सारांश

केंद्र सरकार ने ई-कॉमर्स निर्यात और कूरियर व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नए सुधारों की घोषणा की है। एक अप्रैल से लागू होने वाले इन सुधारों से निर्यात में वृद्धि की उम्मीद है। जानें, कैसे ये नए नियम व्यापार को सरल बनाएंगे!

Key Takeaways

  • ई-कॉमर्स निर्यात में वृद्धि की संभावना।
  • 10 लाख रुपए की मूल्य सीमा का हटना।
  • बिना मंजूरी वाले शिपमेंट की सरल प्रक्रिया।
  • कूरियर व्यापार में दक्षता का सुधार।
  • भारत का ई-कॉमर्स बाजार 2030 तक 280-300 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान।

नई दिल्ली, 31 मार्च (राष्ट्र प्रेस)। केंद्र सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ई-कॉमर्स निर्यात और कूरियर-आधारित व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए कई सुधार लागू करेगा, जो एक अप्रैल से प्रभावी होंगे। इनमें प्रति कूरियर खेप पर 10 लाख रुपए की मूल्य सीमा को समाप्त करना भी शामिल है।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 1 अप्रैल, 2026 से लागू होने वाले ये सुधार निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि की संभावना को उजागर करते हैं, खासकर ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए, क्योंकि यह शिपमेंट के मूल्य में अधिक लचीलापन लाएगा और कूरियर माध्यम से निरंतर निर्यात को संभव बनाएगा।

वित्त मंत्रालय के बयान में उल्लेख किया गया है कि इससे मूल्य सीमाओं के कारण ऐसे शिपमेंट को पारंपरिक हवाई या समुद्री कार्गो में भेजने की आवश्यकता समाप्त हो गई है।

इसके अतिरिक्त, कूरियर आधारित व्यापार में रसद संबंधी समस्याओं, प्रतीक्षा समय और लेनदेन लागत को कम करने के लिए, बिना मंजूरी वाले शिपमेंट के लिए मूल स्थान पर वापसी तंत्र को स्वीकृति दी गई है।

नए नियमों के अनुसार, बिना मंजूरी वाले या लावारिस आयात जो 15 दिनों से अधिक समय तक ऐसे ही रहते हैं—जिन पर कोई प्रतिबंध, रोक या कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है—उन्हें एक सरल प्रक्रिया के माध्यम से मूल स्थान पर वापस भेजा जा सकता है। इससे कूरियर टर्मिनलों पर भीड़ कम होगी और रसद की दक्षता में सुधार होगा।

सीबीआईसी ने ई-कॉमर्स निर्यात से संबंधित माल सहित लौटाए गए या अस्वीकृत माल के पुनः आयात की प्रक्रिया को भी सरल किया है।

बयान में कहा गया है, “खेप-वार सत्यापन के स्थान पर जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया है और संबंधित अधिसूचना में आवश्यक संशोधन किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, ऐसे रिटर्न की सुचारू प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एक्सप्रेस कार्गो क्लीयरेंस सिस्टम में एक समर्पित रिटर्न मॉड्यूल विकसित किया गया है।”

ये सुधार कूरियर-आधारित व्यापार की समग्र दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रणाली-आधारित संवर्द्धन और प्रक्रिया सरलीकरण द्वारा समर्थित हैं।

मंत्रालय ने कहा, “इन उपायों की शुरुआत व्यापार करने में आसान बनाने, भारत के ई-कॉमर्स निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने और वैश्विक व्यापार में देश की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों का एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।”

हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत का ई-कॉमर्स बाजार, जो वर्तमान में 120-140 अरब डॉलर का है, 2030 तक 280-300 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।

Point of View

बल्कि भारत के निर्यात क्षेत्र को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती प्रदान करेंगे।
NationPress
10/04/2026

Frequently Asked Questions

नए सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य ई-कॉमर्स निर्यात और कूरियर व्यापार को सुविधाजनक बनाना है, जिससे निर्यात में वृद्धि हो सके।
कब से ये नए नियम लागू होंगे?
ये नए नियम एक अप्रैल से लागू होंगे।
10 लाख रुपए की मूल्य सीमा हटने से क्या होगा?
इससे निर्यातकों को अधिक लचीलापन मिलेगा और कूरियर माध्यम से निरंतर निर्यात संभव होगा।
बिना मंजूरी वाले शिपमेंट के लिए क्या प्रक्रिया होगी?
बिना मंजूरी वाले शिपमेंट को सरल प्रक्रिया के माध्यम से मूल स्थान पर वापस भेजा जा सकेगा।
इन सुधारों का भारत के ई-कॉमर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
ये सुधार भारत के ई-कॉमर्स निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेंगे और वैश्विक व्यापार में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाएंगे।
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