क्या झारखंड में दीपावली पर रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति है?

सारांश
Key Takeaways
- दीपावली पर पटाखे चलाने का समय: रात 8 से 10 बजे.
- छठ और गुरु पर्व पर दो घंटे की अनुमति.
- क्रिसमस और नववर्ष पर 35 मिनट का समय.
- 125 डेसिबल से कम के पटाखों की बिक्री.
- उच्च ध्वनि वाले पटाखों पर प्रतिबंध.
रांची, 16 अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। झारखंड में दीपावली पर रात के आठ से दस बजे तक ही पटाखे चलाने की अनुमति दी गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का संदर्भ लेते हुए दीपावली समेत अन्य त्योहारों पर आतिशबाजी और पटाखे चलाने के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की है।
बोर्ड द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, दीपावली के अतिरिक्त छठ और गुरु पर्व पर भी केवल दो-दो घंटे पटाखे चलाने की अनुमति है। क्रिसमस और नववर्ष पर पटाखे चलाने के लिए केवल 35 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। छठ के दिन सुबह छह से आठ बजे तक, गुरु पर्व पर रात आठ से दस बजे तक तथा क्रिसमस और नववर्ष पर 31 दिसंबर की रात 11 बजकर 55 मिनट से 12.30 बजे तक पटाखों की अनुमति दी जाएगी।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश अनुसार, झारखंड के उन शहरों में जहां वायु गुणवत्ता का स्तर अच्छा या संतोषजनक है, वहां निर्धारित समय पर ही पटाखे चलाए जा सकेंगे। ऐसे शहरों में 125 डेसिबल से कम क्षमता वाले पटाखों की ही बिक्री की जाएगी।
उच्च ध्वनि वाले या अवैध पटाखों की बिक्री तथा उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इन निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 और वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इस संदर्भ में राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिखा गया है। राज्य के शहरी क्षेत्रों में पटाखों की दुकानें लगाने के लिए शहरों में खुली जगहों पर क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। खुदरा विक्रेता उन्हीं क्लस्टरों में दुकान लगा सकेंगे।
झारखंड की राजधानी रांची में चार से पांच क्लस्टर बनाए गए हैं। इसके अलावा पटाखा बिक्री के लिए प्रशासन ने कुछ शर्तें भी निर्धारित की हैं। सभी विक्रेताओं को इनका पालन करना होगा। पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।