क्या सुप्रीम कोर्ट के ग्रीन पटाखों के फैसले का स्वागत किया गया?

सारांश
Key Takeaways
- सुप्रीम कोर्ट का ग्रीन पटाखों का निर्णय
- दीपावली पर उत्सव और पर्यावरण का संतुलन
- केवल क्यूआर कोड वाले पटाखों की बिक्री
- जनता की भावनाओं का सम्मान
- स्वच्छ और हरित दिल्ली का संकल्प
नई दिल्ली, १५ अक्टूबर (राष्ट्र प्रेस)। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों के बिक्री और उपयोग की अनुमति दी है, जिसके बाद इस फैसले का व्यापक स्वागत किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने इस निर्णय को जनता की भावनाओं के अनुरूप बताया है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस फैसले के लिए आभार व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "दिल्ली सरकार के विशेष आग्रह पर राजधानी में ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का आभार।"
उन्होंने कहा कि यह निर्णय दीपावली जैसे पवित्र पर्व पर जनभावनाओं और उत्साह का सम्मान करता है और पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण को भी दर्शाता है।
रेखा गुप्ता ने कहा, "दिल्ली सरकार जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए स्वच्छ और हरित दिल्ली के संकल्प के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।"
उन्होंने आगे कहा, "हमारा लक्ष्य है कि त्योहारों की रौनक बरकरार रहे और पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो। इस दीपावली, हम सब मिलकर ग्रीन पटाखों के साथ उत्सव और पर्यावरण संरक्षण का सामंजस्य स्थापित करें और 'हरित एवं खुशहाल दिल्ली' का संकल्प साकार करें।"
दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने भी इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने 'एक्स' पर लिखा, "जय श्री राम! सरकार बदली, हिंदुओं के त्योहारों पर बैन लगना बंद हो गया। बरसों बाद दिल्ली वाले परंपरागत तरीके से दीपावली मनाएंगे।"
उन्होंने आगे लिखा, "दीपावली पर ग्रीन पटाखों की अनुमति देने का उच्चतम न्यायालय का निर्णय स्वागत योग्य है। दिल्ली सरकार ने जनता की आवाज न्यायालय के सामने रखी, इसके लिए सीएम रेखा गुप्ता का आभार।"
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दिल्ली-एनसीआर में केवल क्यूआर कोड वाले ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकते हैं, वह भी १८ से २१ अक्टूबर तक। साथ ही, पटाखे फोड़ने का समय शाम ६ बजे से रात १० बजे तक तय किया गया है।