क्या विशाखापटनम नौसेना जासूसी मामले में एनआईए की अदालत ने दो आरोपियों को सजा दी?
सारांश
Key Takeaways
- विशाखापटनम नौसेना जासूसी मामले में कुल छह आरोपियों को दोषी ठहराया गया है।
- दोषियों को ५ साल १० महीने की सजा सुनाई गई।
- आरोपी विदेशी खुफिया एजेंसियों के संपर्क में थे।
- एनआईए ने इस मामले में १५ आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
- मामला भारतीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है।
नई दिल्ली, ७ नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने पाकिस्तान से जुड़े विशाखापटनम नौसेना जासूसी मामले में दो और आरोपियों को साधारण कारावास (एसआई) की सजा सुनाई है।
विशाखापटनम में स्थित एनआईए की विशेष अदालत ने विशाखापटनम जिले के कलावलपल्ली कोंडा बाबू और कांगड़ा जिले के अवियांश सोमल को यूए(पी) अधिनियम की धारा १८ और शासकीय गोपनीयता अधिनियम की धारा ३ के तहत ५ साल १० महीने की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक पर ५००० रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यदि वे जुर्माना नहीं भरते हैं, तो उन्हें एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
अब तक कुल छह आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। यह मामला विदेशी जासूसों/एजेंटों द्वारा भारतीय नौसेना के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर जासूसी करने से संबंधित है, जिसका उद्देश्य इसकी एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता को खतरा पहुंचाना था।
जिन दो अभियुक्तों को अब दोषी ठहराया गया है, उन्हें दिसंबर २०१९ में क्रमशः मुंबई (महाराष्ट्र) और कारवार (कर्नाटक) से गिरफ्तार किया गया था। एनआईए की जांच से पता चला कि वे व्हाट्सएप के माध्यम से विदेशी खुफिया एजेंसियों के संपर्क में थे और भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों से संबंधित संवेदनशील जानकारी साझा करने में शामिल थे।
जांच में पाया गया कि दोनों व्यक्ति प्रारंभ में फेसबुक के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों के संपर्क में आए थे। उन्हें इस मामले में पहले से दोषी ठहराए गए चार अन्य आरोपियों के माध्यम से पाकिस्तानी एजेंटों से गुप्त जानकारी के बदले आर्थिक लाभ मिला था।
एनआईए, जिसने दिसंबर २०१९ में काउंटर इंटेलिजेंस पुलिस स्टेशन, खुफिया विभाग, विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश पुलिस) से जांच का कार्यभार संभाला था, ने पिछले कुछ वर्षों में कुल १५ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जून २०२० में एजेंसी ने १४ आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था।
मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ आगे की जांच और मुकदमा जारी है।