क्या आईजीएल ने दिल्ली-एनसीआर में कुकिंग गैस की कीमत कम की?
सारांश
Key Takeaways
- आईजीएल ने कुकिंग गैस की कीमत में 0.70 रुपए प्रति एससीएम की कटौती की है।
- नई कीमतें 1 जनवरी से लागू होंगी।
- दिल्ली में संशोधित कीमत 47.89 रुपए प्रति एससीएम होगी।
- कटौती का कारण पीएनजीआरबी द्वारा पाइपलाइन टैरिफ का रीस्ट्रक्चरिंग है।
- गैस का उपयोग घरेलू रसोई के अलावा अन्य उद्योगों में भी होता है।
नई दिल्ली, 31 दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, जो कि देश की सबसे बड़ी सिटी गैस रिटेलर है, ने बुधवार को दिल्ली और एनसीआर में घरेलू उपयोग के लिए पाइप वाली कुकिंग गैस की कीमत में 0.70 रुपए प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर (एससीएम) की कमी की घोषणा की है।
कंपनी ने 'एक्स' पर एक पोस्ट के माध्यम से यह जानकारी दी कि नए मूल्य 1 जनवरी से लागू होंगे।
आईजीएल ने कहा, "हम इस नए साल में अपने कस्टमर्स के लिए डोमेस्टिक पाइप नेचुरल गैस (पीएनजी) की कीमतों में 0.70 रुपए प्रति एससीएम की महत्वपूर्ण कटौती कर रहे हैं।"
इस कटौती के बाद संशोधित कीमतें दिल्ली में 47.89 रुपए प्रति एससीएम, गुरुग्राम में 46.70 रुपए प्रति एससीएम, और नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा गाजियाबाद में 47.76 रुपए प्रति एससीएम होंगी।
यह कीमत में कमी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड (पीएनजीआरबी) द्वारा पाइपलाइन टैरिफ के हालिया रीस्ट्रक्चरिंग के परिणामस्वरूप हुई है, जिससे नेचुरल गैस के ट्रांसपोर्टेशन की लागत में कमी आई है।
इस गैस का उपयोग घरों में खाना पकाने के लिए किया जाता है। इसे बिजली उत्पादन के लिए ईंधन, फर्टिलाइजर उत्पादन के लिए फीडस्टॉक और सीएनजी बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है, जो शहरों में टैक्सियों और बसों को चलाने के लिए ग्रीन फ्यूल के रूप में काम आता है।
आईजीएल ने कहा, "जैसे ही हम 2026 में कदम रखेंगे, हम स्वच्छ ऊर्जा को सुलभ और किफायती बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत करेंगे।"
पीएनजीआरबी ने 16 दिसंबर को नेचुरल गैस पाइपलाइनों के लिए एक तार्किक टैरिफ संरचना की घोषणा की थी।
संशोधित टैरिफ, जो 1 जनवरी से लागू होंगे, नेचुरल गैस ट्रांसपोर्टेशन को कस्टमर्स और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए सरल और अधिक लागत प्रभावी बनाएंगे।
पीएनजीआरबी ने एक बयान में कहा कि नेचुरल गैस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए तार्किक टैरिफ संरचना 1 जनवरी, 2026 से लागू होगी, जिसमें दूरी-आधारित टैरिफ जोन की संख्या तीन से घटाकर दो कर दी गई है, जिसमें सीएनजी और डोमेस्टिक पीएनजी कस्टमर्स के लिए एक ही कम जोन-1 दर लागू होगी।