क्या 2026 संभावनाओं का साल है? टैक्स और निवेश की ये महत्वपूर्ण तिथियाँ ध्यान रखें, पैसे की बचत में मदद मिलेगी
सारांश
Key Takeaways
- जनवरी: टैक्स रसीदें जमा करें।
- फरवरी: बजट घोषणाओं का ध्यान रखें।
- मार्च: टैक्स भुगतान की अंतिम तिथि।
- अप्रैल: निवेश योजनाओं में निवेश करें।
- दिसंबर: रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि।
नई दिल्ली, 3 जनवरी (राष्ट्र प्रेस)। 2026 का नया साल शुरू हो चुका है। नए साल के साथ निवेश और टैक्स की महत्वपूर्ण डेडलाइन को जानना अत्यंत आवश्यक है, ताकि आप सही समय पर बेहतर निर्णय ले सकें और अपनी पैसे की बचत कर सकें।
इस लेख में हम 2026 में टैक्स और निवेश से जुड़ी संपूर्ण टाइमलाइन की जानकारी प्रदान करेंगे।
जनवरी: यदि आपने पुरानी टैक्स प्रणाली चुनी है, तो अपने नियोक्ता को एचआरए, 80 सी और दान की गई राशि की रसीदें जमा कराना न भूलें। इससे आपको टैक्स बचाने में सहायता मिलेगी। इसके अलावा, अपने पैन का स्टेटस चेक करें, क्योंकि पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 थी।
फरवरी: केंद्र सरकार फरवरी में बजट पेश करती है, जिसमें टैक्स और निवेश से संबंधित कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ होती हैं। अपने लाभ के अनुसार, इन परिवर्तनों को अपनी टैक्स योजना में शामिल करें।
मार्च: वित्तीय वर्ष 26 का अंतिम महीना होने के नाते टैक्स भुगतान के लिए यह महत्वपूर्ण है। यदि आप एडवांस टैक्स में आते हैं तो 15 मार्च तक अपना टैक्स का भुगतान कर लें। 31 मार्च तक किए गए निवेश का लाभ आप आयकर रिटर्न में ले सकेंगे।
अप्रैल: 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है और पुरानी टैक्स प्रणाली के चुनने वालों के लिए यह महीना महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान आप पीपीएफ या 80 सी के अंतर्गत आने वाली योजनाओं में निश्चित सीमा तक निवेश कर सकते हैं। इससे आपकी टैक्स योजना बेहतर होगी।
वरिष्ठ नागरिकों को अप्रैल में ही फॉर्म 15 एच जमा करना चाहिए, जिससे टीसीएस न कटे। इसके अलावा, 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया है, जब आप भौतिक सोना खरीद सकते हैं।
मई: यह महीना टैक्स की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन इस दौरान आप अपनी टैक्स योजना की समीक्षा कर सकते हैं और अपने वित्तीय सलाहकार की मदद से नए निवेश की योजना बना सकते हैं।
जून: नए वित्त वर्ष का पहला एडवांस टैक्स जमा करने की तिथि 15 जून है। आयकर जमा करने की अंतिम तिथि जुलाई में होती है। इस वजह से आप इस महीने के दौरान टैक्स फाइलिंग के लिए जरूरी दस्तावेज जैसे फॉर्म 26एएस, फॉर्म 16 और टीडीएस सर्टिफिकेट्स जमा कर सकते हैं।
जुलाई: यह महीना आयकर के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण होता है। आमतौर पर आयकर जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई होती है।
अगस्त: आयकर फाइलिंग के बाद यदि कुछ छूट जाता है तो आप इस दौरान अपनी इस त्रुटि को सुधार सकते हैं।
सितंबर: इस महीने से देश में त्योहारी सीजन की शुरुआत होती है। इस दौरान आप शॉपिंग कर बाजार में चल रहे ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही, 15 सितंबर दूसरा एडवांस टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि है।
अक्टूबर: इस महीने 20
नवंबर: 6 नवंबर को दीपावली है। यह त्योहार सोने-चांदी में निवेश करने का एक अच्छा अवसर होता है। इस दिन से आप अपने वित्तीय सलाहकार से मिलकर नई एसआईपी आदि शुरू कर सकते हैं।
दिसंबर: यह वर्ष का अंतिम महीना है। तीसरे एडवांस टैक्स जमा करने की तिथि 15 दिसंबर है। इसके अलावा, यदि आप जुलाई में रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं, तो आप 31 दिसंबर तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।