क्या दिल्ली हाई कोर्ट ने करिश्मा कपूर के बच्चों की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा?

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क्या दिल्ली हाई कोर्ट ने करिश्मा कपूर के बच्चों की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा?

सारांश

दिल्ली हाई कोर्ट ने करिश्मा कपूर के बच्चों द्वारा अपने पिता संजय कपूर की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। यह मामला संजय कपूर की वसीयत और पारिवारिक संपत्ति विवाद से संबंधित है। क्या करिश्मा के बच्चों को न्याय मिलेगा? जानिए इस दिलचस्प मामले के बारे में।

Key Takeaways

  • दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है।
  • करिश्मा कपूर के बच्चों ने वसीयत में धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
  • शादीशुदा जिंदगी में तनाव का प्रभाव परिवारिक रिश्तों पर पड़ता है।
  • इस मामले में अगला कदम अदालत का निर्णय होगा।
  • संपत्ति विवाद अक्सर जटिल हो जाते हैं।

नई दिल्ली, २४ दिसंबर (राष्ट्र प्रेस)। बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों द्वारा अपने पिता संजय कपूर की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग करने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है।

दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहे संजय कपूर के पारिवारिक संपत्ति विवाद में करिश्मा के बच्चों ने कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनके पिता संजय कपूर की वसीयत फर्जी है और इसे उनके जीवित रहते हुए ही बदल दिया गया है।

पिछली सुनवाई में संजय कपूर के बच्चों के वकील महेश जेठमलानी ने अदालत को बताया कि वसीयत में परिवर्तन तब किया गया था जब संजय अपने बेटे के साथ छुट्टियों पर थे, और वसीयत में संशोधन करने वाले व्यक्ति को संजय कपूर के निधन के एक दिन बाद ही कंपनी का डायरेक्टर बना दिया गया।

दिल्ली हाईकोर्ट में करिश्मा कपूर के बच्चों ने अपने दिवंगत पिता संजय कपूर की कथित वसीयत और संपत्ति में हिस्सेदारी को लेकर केस दायर किया है, जिसमें उन्होंने अपनी सौतेली माँ प्रिया कपूर पर वसीयत में धोखाधड़ी और पिता की संपत्ति पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। करिश्मा के बच्चों का कहना है कि संजय कपूर ने उन्हें संपत्ति में हिस्सा देने का वादा किया था, लेकिन वसीयत में उनका नाम नहीं है, और प्रिया कपूर ने इसमें हेरफेर की है। बच्चों के वकील ने वसीयत की फॉरेंसिक जांच की मांग की है, जिसका प्रिया कपूर के वकील विरोध कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रिया कपूर और वसीयत के निष्पादक को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

ज्ञात रहे कि संजय कपूर की तीन बार शादी हुई थी। पहले उन्होंने फैशन डिजाइनर नंदिता महतानी से विवाह किया, जो चार साल तक चला। इसके बाद उन्होंने अभिनेत्री करिश्मा कपूर से विवाह किया, जिनसे उनके दो बच्चे हैं, समायरा और कियान। २०१४ में करिश्मा और संजय ने आपसी सहमति से तलाक के लिए आवेदन किया, और २०१६ में उनका तलाक हो गया। संजय की तीसरी शादी प्रिया सचदेव से हुई, जिनसे उनका एक बेटा, अजारियस है। संजय ने सफीरा चटवाल को गोद लिया था, जो प्रिया सचदेव कपूर की पहले पति से हुई बेटी थी।

संजय कपूर की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था।

Point of View

बल्कि यह हमें यह भी सोचने पर मजबूर करता है कि किस तरह संपत्ति के लिए परिवारों में तनाव उत्पन्न होता है। दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय इस मामले का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है, और हमें इसके परिणामों पर ध्यान देना चाहिए।
NationPress
24/12/2025

Frequently Asked Questions

दिल्ली हाई कोर्ट ने करिश्मा कपूर के बच्चों की याचिका पर क्या फैसला दिया?
दिल्ली हाई कोर्ट ने करिश्मा कपूर के बच्चों की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है।
संजय कपूर की वसीयत को लेकर क्या आरोप लगाए गए हैं?
करिश्मा कपूर के बच्चों का आरोप है कि उनकी पिता की वसीयत फर्जी है और इसमें हेरफेर किया गया है।
इस मामले में अगला कदम क्या होगा?
दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रिया कपूर और वसीयत के निष्पादक को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
संजय कपूर की शादीशुदा जिंदगी के बारे में क्या जानकारी है?
संजय कपूर की तीन बार शादी हुई थी, जिनमें करिश्मा कपूर और प्रिया सचदेव शामिल हैं।
क्या करिश्मा कपूर के बच्चों को संपत्ति में हिस्सा मिलेगा?
यह इस पर निर्भर करेगा कि अदालत किस प्रकार का निर्णय देती है।
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