क्या आईसीटी ने मानवता के खिलाफ अपराध में शेख हसीना को दोषी ठहराया?
सारांश
Key Takeaways
- शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराया गया है।
- कोर्ट ने कहा कि हसीना को कठोरतम सजा की हकदार हैं।
- इस मामले में कई राजनीतिक आरोप भी शामिल हैं।
- बांग्लादेश पुलिस ने 21 नेताओं को गिरफ्तार किया है।
- सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कई चौकियां स्थापित की गई हैं।
नई दिल्ली, 17 नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के मामले में फैसला सुना दिया गया है। कोर्ट ने हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराते हुए कहा कि उन्हें सबसे कठोर सजा मिलनी चाहिए। हालाँकि, कोर्ट ने अभी तक सजा का ऐलान नहीं किया है।
सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने वीडियो साक्ष्यों का उल्लेख किया, जिसमें हसीना पर लक्षित हत्या का आदेश देने, जुलाई-अगस्त के विरोध प्रदर्शनों के दौरान नागरिकों पर गोली चलाने और उन्हें निशाना बनाने के लिए हेलीकॉप्टरों और ड्रोनों का आदेश देने का आरोप लगाया गया है।
फैसले में कोर्ट ने कहा कि सबूत यह भी दर्शाते हैं कि हसीना ने सरकार की आलोचना करने के कारण कई पत्रकारों, राजनेताओं और कार्यकर्ताओं को उनके पदों से हटा दिया था।
बांग्लादेश के आईसीटी ने मानवता के खिलाफ आरोपों पर अपदस्थ अवामी लीग नेता के खिलाफ निर्णय सुनाते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए अधिकतम सजा की हकदार हैं। कोर्ट ने उन्हें पिछले वर्ष छात्रों के नेतृत्व में हुए विद्रोह पर घातक कार्रवाई का आदेश देने का दोषी पाया है।
सूत्रों के अनुसार, सोमवार की सुबह तक, पिछले 36 घंटों में, बांग्लादेश पुलिस ने नारायणगंज जिले में अवामी लीग के कम से कम 21 नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है।
इस घटना की पुष्टि करते हुए, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तारेक अल मेहदी ने बताया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे जिले में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।
बांग्लादेशी मीडिया के अनुसार, उन्होंने बताया कि ढाका के प्रमुख प्रवेश बिंदुओं, प्रमुख सड़कों और राजमार्गों पर नौ चौकियां स्थापित की गई हैं, जबकि 26 मोबाइल टीमें जिले में गश्त कर रही हैं।
हसीना पर हत्या, अपराध रोकने में नाकामी और मानवता के खिलाफ अपराध के अलावा छात्रों को गिरफ्तार कर टॉर्चर करने, एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल किलिंग, फायरिंग, और लीथल फोर्स का इस्तेमाल करने के आरोप लगे हैं।
बांग्लादेश के अभियोजन पक्ष ने शेख हसीना के दोषी पाए जाने पर उनके लिए मृत्युदंड की मांग की थी। उल्लेखनीय है कि हसीना की गैरहाजिरी में उनके खिलाफ यह फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट ने 10 जुलाई को हसीना के खिलाफ सभी आरोप तय किए थे।