क्या मालदीव ने पूरे देश में ई-सिगरेट को गैरकानूनी घोषित किया?
सारांश
Key Takeaways
- मालदीव ने तंबाकू उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाया है।
- ई-सिगरेट और वेपिंग उत्पादों का उपयोग अब गैर-कानूनी है।
- विक्रेताओं को 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को उत्पाद नहीं बेचने होंगे।
- आइए जानते हैं कि इस नीति से युवाओं का स्वास्थ्य कैसे सुरक्षित होगा।
- ड्रग तस्करी के खिलाफ भी सरकार के कदम बढ़ाए जा रहे हैं।
माले/कोलंबो, 1 नवंबर (राष्ट्र प्रेस)। मालदीव सरकार ने आधिकारिक रूप से तंबाकू नियंत्रण अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन लागू किए हैं, जिसके अंतर्गत शनिवार से तंबाकू के प्रयोग पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाया गया है।
सरकारी समाचार चैनल पीएसएम न्यूज ने शनिवार को बताया कि यह नया कदम राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू के विजन को दर्शाता है, जिसमें “सक्षम, नैतिक रूप से ईमानदार और मेहनती नागरिकों” को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।
रिपोर्ट के अनुसार, इस कानूनी पैकेज में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और वेपिंग उत्पादों पर देशव्यापी प्रतिबंध भी शामिल है।
सिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने बताया कि इस कानून का प्रस्ताव पहली बार 29 अप्रैल को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें 1 जनवरी, 2007 को या उसके बाद पैदा हुए व्यक्तियों के लिए तंबाकू के प्रयोग पर रोक लगाई गई है। विक्रेताओं को अब 21 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचना मना है।
इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, वेपिंग डिवाइस और संबंधित सामान का उपयोग, कब्जा, आयात और निर्माण अब अवैध है।
पिछले दिसंबर में, मालदीव सरकार ने वेपिंग डिवाइस के प्रयोग और बिक्री पर देशव्यापी प्रतिबंध लागू किया था। यह प्रतिबंध तंबाकू नियंत्रण अधिनियम में किए गए संशोधनों के बाद लागू हुआ, जिस पर राष्ट्रपति मुइजू ने 13 नवंबर, 2024 को हस्ताक्षर किए थे।
संशोधनों में कहा गया था कि 15 दिसंबर, 2024 से ई-सिगरेट और वेपिंग डिवाइस की बिक्री, मुफ्त वितरण और उपयोग गैर-कानूनी होगा।
देश के सरकारी पीएसएम ने बताया कि मालदीव में वेपिंग डिवाइस के आयात पर एमवीआर 50,000 (लगभग 3,250 अमेरिकी डॉलर) का जुर्माना लगाया जाएगा।
कई देश डिस्पोजेबल वेपिंग उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाकर युवाओं में वेपिंग की समस्या से निपटने के उपाय कर रहे हैं।
इसी समय, मालदीव सरकार ने ड्रग तस्करी से निपटने के लिए भी अपने प्रयासों को तेज कर दिया है।
इस वर्ष की शुरुआत में, श्रीलंका कस्टम्स ने 1.2 बिलियन रुपये (लगभग 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की अवैध रूप से आयात की गई विदेशी सिगरेट को नष्ट कर दिया था।
2018, 2022 और 2024 में जब्त की गई सिगरेट को कोलंबो में नष्ट किया गया था। सीमा शुल्क विभाग के प्रवक्ता सीवाली अरुकोडा के अनुसार, अधिकारियों ने इन तीन वर्षों में कुल 8.7 मिलियन सिगरेट जब्त की थीं।
उन्होंने कहा कि एजेंसी कंटेनर स्कैनिंग को बेहतर बनाने और प्रतिबंधित सामान का पता लगाने की क्षमता को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले आधुनिक उपकरणों में निवेश करने की योजना बना रही है।