क्या ईपीएफओ ने एडवांस क्लेम के लिए ऑटो-सेटलमेंट सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया?

सारांश
Key Takeaways
- ईपीएफओ ने ऑटो-सेटलमेंट सीमा को 5 लाख रुपए कर दिया है।
- अब 72 घंटों में क्लेम का निपटान होगा।
- यह निर्णय सदस्यों के लिए त्वरित वित्तीय सहायता का माध्यम बनेगा।
- वित्त वर्ष 2024-25 में 2.32 करोड़ क्लेम का निपटान हुआ है।
- स्वचालित प्रणाली से पारदर्शिता और तेजी से निपटान संभव है।
नई दिल्ली, २५ जून (राष्ट्र प्रेस)। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने एडवांस क्लेम के लिए ऑटो-सेटलमेंट सीमा को वर्तमान 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है।
अब 72 घंटों के भीतर तेजी से वितरण किया जाएगा। मंत्रालय का कहना है कि यह कदम सदस्य सेवाओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस निर्णय से लाखों ईपीएफओ सदस्यों को, विशेषकर जब उन्हें तत्काल सहायता की आवश्यकता होती है, जल्दी धन प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में, ईपीएफओ ने ऑटो-सेटलमेंट के माध्यम से 2.32 करोड़ एडवांस क्लेम को सफलतापूर्वक प्रोसेस किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 161 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
वित्त वर्ष 2023-24 में, ईपीएफओ ने ऑटो-सेटलमेंट के माध्यम से 89.52 लाख एडवांस क्लेम को प्रोसेस किया। 2024-25 में सभी एडवांस क्लेम में से 59 प्रतिशत का निपटान ऑटो मोड के जरिए किया गया।
इस वृद्धि को बनाए रखते हुए, वित्त वर्ष 2025-26 के पहले ढाई महीने में, ईपीएफओ ने पहले ही 76.52 लाख क्लेम का स्वतः निपटान कर दिया है, जो अब तक निपटाए गए सभी एडवांस क्लेम का लगभग 70 प्रतिशत है।
यह वृद्धि ईपीएफओ के स्वचालन पर केंद्रित प्रयासों और अपने सदस्यों को तेज और कुशल सेवाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
ईपीएफओ ने सदस्यों को त्वरित वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोरोना महामारी के दौरान एडवांस क्लेम का स्वतः निपटान शुरू किया था। तब से इस सुविधा को बीमारी, शिक्षा, विवाह और आवास उद्देश्यों के लिए एडवांस क्लेम को कवर करने के लिए बढ़ाया गया है। इन क्लेम को बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से प्रोसेस किया जाता है, जिससे त्वरित निपटान और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।