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अरावली संरक्षण: सुप्रीम कोर्ट की उच्चाधिकार समिति 11–13 अक्टूबर को डूंगरपुर–बांसवाड़ा में खनन व वन क्षेत्रों का निरीक्षण करेगी

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अरावली संरक्षण: सुप्रीम कोर्ट की उच्चाधिकार समिति 11–13 अक्टूबर को डूंगरपुर–बांसवाड़ा में खनन व वन क्षेत्रों का निरीक्षण करेगी

सारांश

सुप्रीम कोर्ट की उच्चाधिकार समिति 11–13 अक्टूबर को राजस्थान के वागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर और बांसवाड़ा का निरीक्षण करेगी — खनन, वन और आदिवासी आजीविका पर ज़मीनी तथ्य जुटाने के लिए। समिति की 30 नवंबर तक देय रिपोर्ट अरावली के भविष्य का रोडमैप तय करेगी।

मुख्य बातें

सुप्रीम कोर्ट की उच्चाधिकार समिति (एचपीसी) 11 से 13 अक्टूबर 2026 तक राजस्थान के वागड़ क्षेत्र का दौरा करेगी।
निरीक्षण डूंगरपुर के पालदेवल-सरकान और बांसवाड़ा के केवड़िया-कोठारा क्षेत्रों में होगा।
समिति खनन, वन आवरण, भूमि उपयोग और आदिवासी आजीविका की ज़मीनी स्थिति का आकलन करेगी।
यह दौरा 8–10 अक्टूबर को गुजरात के अरावली क्षेत्र में पूरे किए गए निरीक्षण के बाद आया है।
समिति की अंतिम रिपोर्ट 30 नवंबर 2026 तक सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी जानी है।
समिति का गठन 25 मई 2026 के सुप्रीम कोर्ट आदेश द्वारा ICFRE महानिदेशक की अध्यक्षता में हुआ था।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति (एचपीसी) 11 से 13 अक्टूबर 2026 के बीच राजस्थान के वागड़ क्षेत्र का दौरा करेगी, जहाँ वह डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में अरावली पर्वत श्रृंखला से जुड़े खनन, वन आवरण, भूमि उपयोग और आदिवासी आजीविका की ज़मीनी हकीकत की जाँच करेगी। यह निरीक्षण भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRE) के महानिदेशक की अध्यक्षता वाली पाँच सदस्यीय समिति के व्यापक मूल्यांकन का हिस्सा है, जिसकी अंतिम रिपोर्ट 30 नवंबर 2026 तक सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी जानी है।

मुख्य घटनाक्रम

समिति 11 अक्टूबर को डूंगरपुर जिले के पालदेवल-सरकान क्षेत्र में फील्ड निरीक्षण करेगी। 12 अक्टूबर को बांसवाड़ा जिले के केवड़िया-कोठारा क्षेत्र का दौरा निर्धारित है। 13 अक्टूबर को यह राजस्थान यात्रा का अंतिम दिन होगा।

यह दौरा 8 से 10 अक्टूबर तक गुजरात के अरावली क्षेत्र में पूरे किए गए निरीक्षण के ठीक बाद आया है। दोनों ही राज्यों का समन्वित दौरा समिति के उस व्यापक जनादेश को प्रतिबिंबित करता है, जिसमें अरावली की सीमाओं के निर्धारण और पारिस्थितिक स्थिति की स्वतंत्र जाँच शामिल है।

किन पहलुओं की होगी जाँच

निरीक्षण के दौरान समिति निम्नलिखित पहलुओं का मूल्यांकन करेगी: खनन और उत्खनन गतिविधियाँ; पत्थर-कुचलने की क्रियाएँ; वन आवरण, जल स्रोत और समग्र पारिस्थितिक दशा; मौजूदा भूमि उपयोग के तरीके और उनके पर्यावरणीय प्रभाव; तथा स्थानीय निवासियों और आदिवासी समुदायों की आजीविका पर इन गतिविधियों का असर।

समिति पर्यावरणविदों, विषय विशेषज्ञों, खनन पट्टेदारों, ग्रामीणों, किसानों, मज़दूरों और आदिवासी समुदायों से भी सीधे विचार-विमर्श करेगी। दोनों जिलों में शाम को परामर्श सत्र आयोजित किए जाएँगे।

सर्वोच्च न्यायालय का जनादेश और समिति का गठन

25 मई 2026 के अपने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने ICFRE के महानिदेशक की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय उच्चाधिकार समिति का गठन किया था। समिति को अरावली पर्वतमाला की पूर्व-निर्धारित परिभाषा, पहाड़ियों के सीमांकन की प्रक्रिया और क्षेत्र की पारिस्थितिक विशेषताओं की स्वतंत्र रूप से जाँच करने का काम सौंपा गया।

गौरतलब है कि 7 सितंबर 2026 के आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि समिति को राजस्थान और गुजरात के आदिवासी समुदायों सहित सभी संबंधित हितधारकों को अपने विचार व्यक्त करने के पर्याप्त अवसर देने होंगे। यह निर्देश इस लिहाज से महत्त्वपूर्ण है कि अरावली से जुड़े भूमि-उपयोग निर्णयों का सबसे गहरा असर इन्हीं समुदायों पर पड़ता है।

राजस्थान सरकार की तैयारियाँ

राजस्थान सरकार ने समिति की यात्रा से पहले वन विभाग और स्थानीय अधिकारियों को सक्रिय कर दिया है। वन विभाग का एक वरिष्ठ अधिकारी क्षेत्र समन्वयक की भूमिका निभाएगा, जबकि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के उप वन संरक्षक (DCF) और क्षेत्र कर्मी निरीक्षण के दौरान समिति के साथ रहेंगे। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य साइट निरीक्षण को सुगम बनाना, प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराना और समिति व हितधारकों के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है।

आगे क्या होगा

यह ऐसे समय में आया है जब अरावली पर्वत श्रृंखला के संरक्षण को लेकर न्यायालयीन निगरानी पहले से कहीं अधिक कड़ी हो चुकी है। समिति के निष्कर्ष एक व्यापक रिपोर्ट में शामिल किए जाएँगे, जिसे 30 नवंबर 2026 तक सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाना है। यह रिपोर्ट अरावली पहाड़ियों के निर्धारण, सीमांकन और संरक्षण के मुद्दे पर न्यायालय के भावी निर्देशों का आधार बनेगी।

संपादकीय दृष्टिकोण

राज्य सरकारों और पर्यावरणीय ज़रूरतों के बीच का टकराव कभी स्पष्ट रूप से सुलझाया नहीं गया। असली सवाल यह है कि क्या समिति के निष्कर्ष आदिवासी आजीविका और पारिस्थितिक संरक्षण के बीच संतुलन की व्यावहारिक रूपरेखा सुझा पाएँगे, या ये भी उन सिफारिशों की कड़ी में जुड़ेंगे जो न्यायालय की फ़ाइलों में दब जाती हैं। 30 नवंबर की समयसीमा तंग है, और ज़मीनी परामर्श की गुणवत्ता ही तय करेगी कि रिपोर्ट में वज़न होगा या नहीं।
RashtraPress
9 अक्टूबर 2026

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सुप्रीम कोर्ट की अरावली उच्चाधिकार समिति क्या है?
यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 25 मई 2026 के आदेश के तहत गठित पाँच सदस्यीय समिति है, जिसकी अध्यक्षता ICFRE के महानिदेशक कर रहे हैं। इसे अरावली पर्वतमाला की परिभाषा, सीमांकन और पारिस्थितिक स्थिति की स्वतंत्र जाँच का काम सौंपा गया है।
समिति डूंगरपुर और बांसवाड़ा में क्यों जा रही है?
ये दोनों जिले वागड़ क्षेत्र में स्थित हैं, जहाँ अरावली भूदृश्य, वन पारिस्थितिकी, खनन गतिविधियाँ और आदिवासी आजीविका का परस्पर संबंध विशेष रूप से संवेदनशील है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि आदिवासी समुदायों सहित सभी हितधारकों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलना चाहिए।
समिति की रिपोर्ट कब तक आएगी और उसका क्या होगा?
समिति को अपनी अंतिम रिपोर्ट 30 नवंबर 2026 तक सर्वोच्च न्यायालय को सौंपनी है। यह रिपोर्ट अरावली पहाड़ियों के निर्धारण, सीमांकन और संरक्षण पर न्यायालय के आगामी निर्देशों का आधार बनेगी।
निरीक्षण के दौरान समिति किन पहलुओं पर ध्यान देगी?
समिति खनन और उत्खनन गतिविधियाँ, पत्थर-कुचलने की क्रियाएँ, वन आवरण, जल स्रोत, भूमि उपयोग के तरीके और आदिवासी तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करेगी। इसके अलावा पर्यावरणविदों, खनन पट्टेदारों, किसानों और ग्रामीणों से भी परामर्श किया जाएगा।
राजस्थान सरकार ने इस दौरे के लिए क्या तैयारियाँ की हैं?
राजस्थान सरकार ने वन विभाग और स्थानीय अधिकारियों को सक्रिय कर दिया है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के उप वन संरक्षक (DCF) समिति के साथ रहेंगे, और एक वरिष्ठ वन अधिकारी क्षेत्र समन्वयक की भूमिका निभाएगा।
राष्ट्र प्रेस
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