क्या बांका में सोना-चांदी दुकान मालिक की हत्या का खुलासा हुआ?

सारांश
Key Takeaways
- बांका जिले में शिव ज्वेलर्स के मालिक की हत्या हुई।
- पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
- हत्या का कारण लूट का विरोध बताया गया है।
- पुलिस की विशेष टीम ने वैज्ञानिक तरीकों से जांच की।
- आरोपियों ने अन्य अपराधियों के नाम बताए हैं।
बांका, 5 सितंबर (राष्ट्र प्रेस)। बिहार के बांका जिले के बौंसी थानाक्षेत्र में 30 अगस्त को शिव ज्वेलर्स के मालिक नवीन भुवानियां की हत्या के मामले का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा के निर्देश पर एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया था जिसने इस मामले का खुलासा किया। गिरफ्तार अपराधियों ने बताया कि लूट का विरोध करने पर हत्या की गई थी।
शिव ज्वेलर्स के मालिक नवीन भुवानियां की 30 अगस्त की शाम चार नकाबपोश अपराधियों ने लूटपाट के दौरान विरोध करने पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के संबंध में मृतक की पत्नी रीता भुवानियां के बयान पर मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए आरोपी आदर्श यादव (21) और अजीत कुमार (22) ने पूछताछ में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। उन्होंने कहा कि लूटपाट के दौरान नवीन भुवानियां के विरोध करने पर ही गोली चलाई गई थी। दोनों ने अन्य अपराधियों के नाम भी बताए हैं, जिनकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है।
अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बौंसी के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने वैज्ञानिक और तकनीकी तरीकों का उपयोग करते हुए पारंपरिक जांच की। पुलिस अधिकारियों ने छापेमारी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान, दोनों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की और अन्य साथियों के नामों का भी खुलासा किया।
गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि वे लूट की योजना में ‘लाइनर’ की भूमिका निभा रहे थे। घटना के समय दुकान मालिक द्वारा विरोध किए जाने पर ही गोली चलाने की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने उनके पास से दो मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है।
पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने कहा कि कांड में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। छापेमारी दल में बौंसी, चांदन, शंभुगंज, बंधुआकुराबा और पंजवारा थाने के थानाध्यक्षों के साथ डीआईयू टीम के अधिकारी भी शामिल थे। बांका पुलिस ने आश्वासन दिया है कि अपराधियों को किसी भी हाल में कानून के दायरे में लाया जाएगा।